हनी सिंह को कोर्ट का आदेश, विवादित गाना मामले में दाखिल करना होगा हलफनामा
क्या है खबर?
गायक हनी सिंह अपने 'वॉल्यूम 1' गाने को लेकर काफी समय से विवादों में हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने गाने को यूट्यूब समेत अन्य म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से हटाने का आदेश पहले दे दिया था। अब उन्हें हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया गया है। दरअसल, गायक की ओर से दावा किया गया है कि उन्होंने अपने कॉन्सर्ट के दौरान कोई आपत्तिजनक गाना नहीं गाया। उनके इस दावे के आधार पर कोर्ट ने उन्हें हलफनामा सौंपने का आदेश दिया है।
दावा
हनी सिंह ने गाना गाने के दावे से इनकार किया
ANI के मुताबिक, सुनवाई के दौरान रैपर के वकील ने इस दावे से इनकार किया कि गायक ने दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में 50 हजार लोगों की मौजूदगी में काई आपत्तिजनक गाना गाया था। उन्होंने तर्क दिया कि अगर ऐसा होता, तो कॉन्सर्ट को कोई वीडियो या ऑडियो क्लिप ऑनलाइन वायरल जरूर होता। इस पर कोर्ट ने रैपर को एक हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा जिसमें उनके द्वारा कही गई बातों का जिक्र हो।
सुनवाई
इस तारीख को होगी अगली सुनवाई
कोर्ट 'हिंदू शक्ति दल' नामक एक संगठन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें आरोप लगाया गया कि रैपर ने एक आपत्तिजनक गाना गाया है। उसके लिंक को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हटा देना चाहिए। फिलहाल मामले की अगली सुनवाई 19 मई को होगी। बता दें, 2000 में लॉन्च माफिया मुंडीर' (वॉल्यूम 1) एक हिप-हॉप ग्रुप था, जिसमें हनी, रैपर बादशाह, रफ्तार, इक्का और लिल गोलू जैसे गायक भी शामिल थे।