रैपर बादशाह और हनी सिंह पर कोर्ट सख्त, 26 साल पुराने गानों को हटाने का आदेश
क्या है खबर?
रैपर बादशाह और हनी सिंह के विवादित गानों के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। लाइव लॉ के मुताबिक, कोर्ट ने 2000 के विवादित गाने 'माफिया मुंडीर' (वॉल्यूम 1) को तत्काल डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में इन गानों को अश्लील, अभद्र और महिलाओं के प्रति अपमानजनक बताया। साथ ही कहा कि कोई भी सभ्य समाज इस तरह के कंटेंट को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रहने की इजाजत नहीं देता।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
#BREAKING
— Live Law (@LiveLawIndia) April 2, 2026
Delhi High Court orders immediate take down of controversial song by Honey Singh and Badshah from 2000s under name “Mafia Mundheer” (Volume 1).
Court says song is grossly vulgar obscene and derogatory towards women and no civil society can permit such content to… pic.twitter.com/DJDRyPfq5m
सुनवाई
कोर्ट ने सुनवाई के दौरान गानों के URL हटाने को कहा
दिल्ली हाई कोर्ट हिंदू शक्ति दल द्वारा दायर उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें यूट्यूब, स्पॉटिफाई और गूगल से गाने के वीडियो और ऑडियों को हटाने की मांग की गई थी। याचिका में तर्क दिया गया कि हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान, हनी सिंह ने गानों की कुछ लाइनें गाईं, जिससे यह पुष्टि होती है कि गाना उन्हीं के द्वारा गाया गया था। कोर्ट ने पाया कि गाने के बोल महिलाओं के प्रति बेहद अपमानजनक हैं।
स्वतंत्रता
गूगल के समझ शिकायत करने की स्वतंत्रता दी
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता को गूगल के समझ शिकायत करने की स्वतंत्रता भी दी। भारत सरकार के वकील ने आश्वासन दिया कि याचिकाकर्ता की ओर से कोई शिकायत मिलने पर सरकारी प्राधिकरण के अधिकारी को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे। मामले की अगली सुनवाई 7 मई को हाेगी। बता दें, 2000 में लॉन्च माफिया मुंडीर' (वॉल्यूम 1) एक हिप-हॉप ग्रुप था, जिसमें हनी और बादशाह के अलावा, रफ्तार, इक्का और लिल गोलू जैसे गायक भी शामिल थे।