'भारत छोड़ो' नोटिस पर इमरान खान को अंतरिम राहत, 2 नवंबर तक आदेश पर लगी रोक
क्या है खबर?
बॉम्बे हाई कोर्ट ने इमरान खान को जारी 'भारत छोड़ो' नोटिस पर 2 नवंबर तक के लिए राेक लगा दी है। कोर्ट ने मंगलवार को अभिनेता की याचिका पर सुनवाई की। इसके बाद इसे 2 नवंबर तक टाल दिया गया, जब केंद्र ने मामले में और समय मांगा। सरकार ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि अगली सुनवाई तक इमरान के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस तरह विवादित नोटिस अंतरिम तौर पर रोक दिया गया है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
#BREAKING Bombay High Court adjourns actor Imran Khan’s plea against 'Leave India Notice' which directed him to leave India by October 28 (tomorrow).
— Live Law (@LiveLawIndia) October 27, 2026
This, after Centre assured that no coercive action would be taken against him till November 2, the next date of hearing. https://t.co/S4WYFL2fmJ
सुनवाई
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने क्या कहा?
लाइव लॉ के मुताबिक, चीफ जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और जस्टिस अद्वैत सेठना की बेंच ने मंगलवार को मामले पर सुनवाई की। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने केंद्र की तरफ से पैरवी की।
इमरान के वकील वेंकटेश धोंड ने कोर्ट से अपील की कि सुनवाई दोपहर के लिए तय की जाए। इसके बाद अनिल ने मामले की सुनवाई अगले सोमवार को करने का प्रस्ताव देते हुए सुनवाई टालने की मांग की।
नतीजन, सुनवाई 2 नवंबर तक स्थगित हो गई।
मामला
इमरान से जुड़ा क्या है पूरा मामला?
इमरान को 'भारत छोड़ो' नोटिस विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) ने जारी किया था।
तर्क दिया गया था कि अभिनेता के पास अमेरिकन पासपोर्ट है और वह भारत के नागरिक नहीं हैं। इसके बावजूद, वह 10 अक्टूबर को मुंबई में एक राजनीतिक प्रदर्शन में शामिल हुए।
अभिनेता को 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का फरमान सुनाया गया था, जिसे चुनौती देते हुए इमरान ने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया था। फिलहाल, अभिनेता को 2 नवंबर तक राहत मिली है।