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रूपाली गांगुली के हक में बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला, आपत्तिजनक कंटेंट हटाने का आदेश
रूपाली गांगुली को कोर्ट से राहत

रूपाली गांगुली के हक में बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला, आपत्तिजनक कंटेंट हटाने का आदेश

Nov 05, 2026
01:41 pm

क्या है खबर?

रूपाली गांगुली अपने व्यक्तित्व के अधिकारों की रक्षा के लिए 3 नवंबर को बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंची थीं। इस मामले में उनकी वकील सना खान ने कोर्ट से अपील की थी कि वह अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर मौजूद अभिनेत्री से जुड़ी आपत्तीजनक सामग्रियों को हटाने का निर्देश दे। गुरुवार को, जस्टिस माधव जामदार की बेंच सुनवाई कर रूपाली के हक में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने रूपाली अंतरिम राहत देते हुए इंटरनेट पर मौजूद आपत्तिजनक कंटेंट हटाने का आदेश दिया है

फैसला

कोर्ट ने रूपाली के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा की

लाइव लॉ के मुताबिक, एकल जज जस्टिस माधव जामदार ने एक अंतरिम आदेश में सभी रेस्पोंडेंट्स को रूपाली के खिलाफ आपत्तिजनक कंटेंट हटाने का निर्देश दिया है।

हालांकि, यह निर्देश सिर्फ एक ऑनलाइन बुटीक (हट्स एंड लूम्स प्राइवेट लिमिटेड) पर लागू नहीं होगा, क्योंकि दावा है कि उनका रूपाली के स्टाइलिस्ट के साथ उनकी तस्वीरों का इस्तेमाल करने का अरेंजमेंट है।

बुटीक ने बताया कि यह मंजूरी खुद रूपाली की ओर से दी गई है।

अपील

अभिनेत्री ने याचिका में लगाए थे ये आरोप

रूपाली ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि बिना इजाजत ऑनलाइन और ऑफलाइन उनकी निजी तस्वीरों, वीडियो और अन्य सामग्रियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है।

अभिनेत्री ने कहा था कि उन्हें अपने व्यक्तित्व, नाम, सिग्नेचर, आवाज, इमेज, समानता, तौर-तरीके और दूसरी खासियतों के कमर्शियल इस्तेमाल पर पूरा कंट्रोल रखने का अधिकार है। इसका इसका गलत इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।

उन्होंने इस पर रोक लगाने के लिए कोर्ट से अपील की थी, जिसमें उन्हें राहत मिली है।

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ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए पोस्ट

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