जना नायकन' लीक: गिरफ्तारियां, 2 लाख रुपये जुर्माना और पायरेसी कानूनों पर गरमाई बहस
थलापति विजय की आने वाली फिल्म 'जना नायकन' आधिकारिक रिलीज से पहले ही इंटरनेट पर लीक हो गई, जिससे तमिल फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा हंगामा मच गया है। अधिकारियों ने इस मामले में तुरंत गिरफ्तारियां कीं और कानूनी कार्रवाई शुरू की। हालांकि, इस लीक ने एक बार फिर से इस बात पर बहस छेड़ दी है कि क्या भारत के मौजूदा एंटी-पायरेसी कानून ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पर्याप्त हैं। फिलहाल, नियमों के मुताबिक, अगर कोई बिना इजाज़त फिल्म शेयर करता है, तो उसे तीन साल तक की जेल और दो लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
के वी एन प्रोडक्शंस ने प्रशंसकों को चेतावनी दी, दोषियों के पीछे पड़ी कंपनी
फिल्म इंडस्ट्री इसे बिल्कुल हल्के में नहीं ले रही है। रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' जैसे लीक पहले भी हुए हैं, ऐसे में 'जना नायकन' का लीक होना पायरेसी-रोधी कानूनों पर बहस को और तेज़ कर रहा है। 'जना नायकन' बनाने वाली के वी एन प्रोडक्शंस ने पहले ही अपने प्रशंसकों को चेतावनी दी है कि वे लीक हुए किसी भी क्लिप को साझा न करें। कंपनी अब इस लीक के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रही है। इस घटना ने एक बार फिर डिजिटल पायरेसी और उससे निपटने के लिए कानूनी कदमों पर नई चर्चा छेड़ दी है।