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बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचे रेप केस में फंसे आदित्य पंचोली, लगाई FIR रद्द करने की गुहार
FIR रद्द कराने बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचे आदित्य पंचोली

बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचे रेप केस में फंसे आदित्य पंचोली, लगाई FIR रद्द करने की गुहार

Feb 12, 2026
07:10 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता आदित्य पंचोली ने अपने खिलाफ दर्ज रेप की FIR को रद्द कराने के लिए अब कानूनी लड़ाई तेज कर दी है। अभिनेता ने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए पुलिस द्वारा दर्ज की गई शिकायत को चुनौती दी है। इस मामले पर आज हुई प्रारंभिक सुनवाई के बाद अदालत ने अगली कार्यवाही के लिए 24 फरवरी, 2026 की तारीख तय की है। आइए पूरा मामला विस्तार से जानते हैं।

मामला

रेप केस में आदित्य ने मांगी बड़ी राहत

आदित्य पर एक अभिनेत्री ने रेप और यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। आदित्य शुरू से ही इन आरोपों को निराधार बताते आए हैं और अब उन्होंने हाई कोर्ट से गुहार लगाई है कि उनके खिलाफ दर्ज इस FIR को रद्द कर दिया जाए। अब सबकी निगाहें 24 फरवरी को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां कोर्ट तय करेगा कि इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई क्या होगी।

साजिश

आदित्य ने FIR को बताया बदनाम करने की साजिश

शिकायतकर्ता अभिनेत्री का आरोप है कि साल 2004 से 2006 के बीच आदित्य ने उन्हें नशीला पदार्थ देकर उनके साथ कई बार दुष्कर्म किया और तस्वीरें खींचकर उन्हें ब्लैकमेल भी किया। उधर आदित्य की ओर से पेश हुए वकील ने इन आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कोर्ट में तर्क दिया कि FIR घटना के लगभग 15 साल बाद साल 2019 में दर्ज कराई गई थी, जो केवल अभिनेता को बदनाम करने की नीयत से किया गया एक दुर्भावनापूर्ण प्रयास है।

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दावा

शिकायत के पीछे साजिश

वकील ने अदालत को बताया कि पुलिस द्वारा 11 बार नोटिस भेजे जाने के बावजूद अभिनेत्री जांच में शामिल होने के लिए नहीं आईं। इसके बाद हाई कोर्ट ने अभिनेत्री को 24 फरवरी को पेश होने का अंतिम निर्देश दिया है। वकील के अनुसार, FIR दर्ज होने से पहले एक व्यक्ति ने आदित्य से मुलाकात की थी, जिसकी रिकॉर्डिंग अभिनेता के पास सुरक्षित है और ये रिकॉर्डिंग साबित करती है कि अभिनेता को जानबूझकर फंसाने की कोशिश की गई है।

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धाराएं

इन धाराओं में दर्ज है मामला

2019 में एक अभिनेत्री की शिकायत पर मुंबई की वर्सोवा पुलिस ने आदित्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। इस FIR में उन पर IPC की कई संगीन धाराएं लगाई गई थीं। धारा 376 (रेप) और 328 (नशीला पदार्थ देकर नुकसान पहुंचाना) धारा 384 (जबरन वसूली) और 506 (धमकी देना) इसके अलावा गलत तरीके से बंधक बनाने (341, 342) और मारपीट (323) के तहत भी आरोप लगाए गए। हालांकि, आदित्य शुरुआत से ही इन आरोपों को निराधार बताते आए हैं।

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