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    UP: शिक्षक भर्ती रिजल्ट पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, 29 जनवरी को होगी सुनवाई

    UP: शिक्षक भर्ती रिजल्ट पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, 29 जनवरी को होगी सुनवाई

    लेखन मोना दीक्षित
    Jan 22, 2019
    01:19 pm

    क्या है खबर?

    उत्तर प्रदेश में सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए 6 जनवरी, 2019 को हुई परीक्षा का रिजल्ट आज यानी 22 जनवरी, 2019 को जारी होना था, लेकिन हाईकोर्ट ने इस रिजल्ट पर रोक लगा दी है। रिजल्ट फिलहाल घोषित नहीं किया जाएगा।

    हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 17 जनवरी, 2019 को दिए गए यथास्थिति के आदेश को अगली सुनवाई तक बढा दिया है।

    बता दें कि परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को रिजल्ट का इंतजार अभी और करना होगा।

    सुनवाई

    29 जनवरी को होगी अंतिम सुनवाई

    जानकारी के अनुसार, मामले की अंतिम सुनवाई के लिए 29 जनवरी, 2019 तिथि तय की गई है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की एकल सदस्यीय पीठ ने दाखिल कुल 33 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए दिया है।

    यह याचिका मोहम्मद रिजवान व अन्य सैकड़ों अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल की गई थी। सोमवार को मामले की सुनवाई हुई, जिसके दौरान राज्य सरकार व याचियों के अधिवक्ताओं के बीच लगभग दो घंटे तक बहस चली।

    बयान

    क्वालिफाइंग मार्क्स बढ़ाने के निर्णय का ऐसे किया बचाव

    सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय के हवाले से सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत चंद्रा ने सरकार के 7 जनवरी के उस आदेश को सही बताया, जिसमें अनारक्षित व आरक्षित वर्ग के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स 65% व 60% किया गया है।

    सरकार की ओर से बोला गया है कि शिक्षा देना एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, लिहाजा मेरिट से कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। अभ्यर्थियों की संख्या ज्यादा बताकर क्वालिफाइंग मार्क्स बढ़ाने के निर्णय का बचाव किया गया।

    दलील

    याची पक्ष के अधिवक्ताओं ने क्या दी दलील

    याची पक्ष के अधिवक्ताओं की दलील थी कि सरकार ने यह कवायद सिर्फ शिक्षामित्रों को बाहर करने के लिए की है।

    साथ ही कहा गया कि याचीगण शिक्षामित्र थे, जिनको सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से सिर्फ दो मौके मिले हैं। इस बार उनका आखिरी मौका है।

    ऐसे में क्वालिफाइंग मार्क्स लिखित परीक्षा होने के बाद तय करना पूरी तरह से असंवैधनिक है। आपको बता दें कि इस लिखित परीक्षा के लिए लगभग 4 लाख 10 हज़ार 440 अभ्यर्थी बैठे थे।

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