मोहाली और कानपुर में MMS कांड के बाद UGC ने कॉलेजों के लिए जारी की गाइडलाइंस
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने उच्च शिक्षण संस्थानों में एक सुरक्षित और लैंगिक समानता वाले वातावरण के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। UGC ने नई गाइडलाइंस में कहा है कि सभी छात्रों, विशेषकर लड़कियों को एक सुरक्षित और हिंसा मुक्त वातावरण प्रदान करना संस्थानों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। बता दें कि UGC की यह गाइडलाइंस मोहाली और कानपुर के शिक्षण संस्थानों में अश्लील वीडियो बनाए जाने का प्रकरण सामने आने के बाद जारी हुईं हैं।
UGC ने सभी हितधारकों से 14 नवंबर तक मांगे सुझाव
बता दें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP) के अनुरूप तैयारी की गई इन गाइडलाइंस पर आयोग की तरफ से सभी हितधारकों से 14 नवंबर तक सुझाव मांगे गए हैं। UGC के सचिव प्रोफेसर रजनीश जैन द्वारा जारी सार्वजनिक नोटिस में "उच्च शिक्षण संस्थानों में महिला और महिलाओं की सुरक्षा, सुरक्षितत वातावरण को लेकर बुनियादी सुविधाएं और साधन के लिये दिशानिर्देश" विकसित करने की बात कही गई है।
कैंपस में पेशेवर काउंसलिंग की सेवा उपलब्ध कराई जानी चाहिए- UGC
UGC के नोटिस में कहा गया है कि छात्रों की मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक चिंताओं को ध्यान में रखते हुए कैंपस में पेशेवर काउंसलिंग की सेवा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इन गाइलाइंस में कहा गया कि महिलाओं की सुरक्षा सभी के लिये सर्वोपरि है। आयोग ने आगे कहा, "ऐसे में उच्च शिक्षण संस्थानों के परिसरों में सुरक्षा के लिहाज से पूरी तरह से सुसज्जित होने चाहिए। परिसर के सुरक्षित होने से उच्च शिक्षण संस्थानों में महिलाओं की सहभागिता मजबूत होगी।"
सभी कॉलेजों में हो सैनिटरी वेंडिंग मशीन की सुविधा- UGC
आयोग के मुताबिक, उच्च शिक्षण संस्थानों के महिलाओं के लिए स्वच्छता और साफ सफाई सुविधाओं तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करना चाहिए जिसमें आराम कक्ष, 24 घंटे जलापूर्ति, साबुन, ढके हुए कूड़ेदान, सैनिटरी वेंडिंग मशीन आदि शामिल है। इसमें कहा गया है कि छात्राओं और महिला कर्मचारियों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित परिवहन, कॉलेज आने जाने वाले रास्तों पर प्रकाश की उचित व्यवस्था और फीडर बसों की सुविधा होनी चाहिए।
शैक्षणिक संस्थान के परिसरों में हों केंद्रीयकृत निगरानी वाले सीसीटीवी कैमरे
UGC की गाइडलाइंस के अनुसार, विश्वसनीय सुरक्षा फर्म से पर्याप्त संख्या में महिला सुरक्षा गार्डो को रखा जाना चाहिए। इसके अलावा छात्रों की सुरक्षा के लिये परिसर के चारों ओर चारदीवारी की व्यवस्था महत्वपूर्ण होती है और इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। इसमें कहा गया है कि शैक्षणिक संस्थान के परिसरों में सड़कों, पुस्तकालयों, गलियारा, खेल के मैदान, पार्क, प्रयोगशालाओं, पार्किग क्षेत्रों आदि में सीसीटीवी कैमरा का उचित प्रबंध होना चाहिए और यह केंद्रीयकृत निगरानी व्यवस्था से जुड़ा होना चाहिए।
मोहाली के बाद कानपुर में महिलाओं की वीडियो वायरल होने का मामला आया था सामने
हाल ही में कई कॉलेजों में MMS कांड और महिलाओं से बदसलूकी के मामले सामने आए हैं। पंजाब के चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में एक छात्रा ने दूसरी छात्राओं के नहाते वक्त वीडियो बनाकर इंटरनेट पर वायरल कर दिए थे। वहीं कानपुर में भी हॉस्टल में एक कर्मचारी द्वारा अश्लील वीडियो बनाए जाने का प्रकरण सामने आया था। यही वजह है कि एडमिशन के बाद कॉलेजों में इस तरह के घटनाओं को रोकने के लिए UGC ने गाइडलाइंस बनाई हैं।