मध्य प्रदेश में अब कक्षा के हिसाब से होगा स्कूल बैग का वजन, नई पॉलिसी लागू
क्या है खबर?
मध्य प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को स्कूल बैग के बढ़ते हुए वजन से राहत मिलेगी।
स्कूल के बच्चों की पीठ पर बढ़ते बोझ को कम करने के लिए शिवराज सिंह की सरकार ने स्कूल बैग पॉलिसी 2020 जारी की है।
मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग की इस पॉलिसी के मुताबिक, राज्य के सभी स्कूलों के बच्चों को सप्ताह में एक दिन बिना बैग के बुलाना होगा।
बस्ता
कक्षा 10 तक 4.5 किलो से ज्यादा नहीं होगा बैग का वजन
इस नई स्कूल बैग पॉलिसी के तहत कक्षा एक से पांच तक के छात्रों के बैग का वजन 1.6 से 2.5 किलोग्राम होगा, जबकि कक्षा छह से सात तक के छात्र-छात्राओं के स्कूल बैग का वजन दो से तीन किलोग्राम तक होगा।
इसके अलावा कक्षा आठ के छात्रों के स्कूल बैग का वजन 2.5 से चार किलोग्राम तक रहेगा और कक्षा नौ से 10 के छात्रों के बैग का वजन 2.5 से 4.5 किलोग्राम तक होगा।
मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय शिक्षा नीति की तर्ज पर लागू की गई है नई पॉलिसी
मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने अपनी स्कूल पॉलिसी 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति की तर्ज पर लागू की है।
समाचार एजेंसी PTI के अनुसार, स्कूलों को नोटिस बोर्ड पर बच्चों को स्कूल लाने वाली किताबों के बारे में जानकारी प्रदर्शित करनी होगी ताकि बैग का वजन निर्धारित सीमा से ज्यादा न हो।
बता दें कि राज्य सरकार ने यह नए नियम तत्काल प्रभाव से लागू किए जाने के निर्देश दिए हैं।
प्रयास
राज्य सरकार का बच्चों में होमवर्क का तनाव कम करने का प्रयास
नई पॉलिसी के अनुसार होमवर्क का तनाव छोटे बच्चों को नहीं दिया जाएगा।
नए दिशानिर्देशों में स्कूलों को बिना किताबों के कंप्यूटर, नैतिक विज्ञान, सामान्य ज्ञान, खेल, शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य और कला जैसे विषयों को पढ़ाने का निर्देश दिए गए हैं।
इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) द्वारा निर्धारित किताबों के अलावा बच्चों को कोई भी किताब स्कूल बैग में नहीं ले जानी चाहिए।
सर्कुलर
स्कूल शिक्षा विभाग ने निर्देशों का पालन के लिए जारी किया आदेश
मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारी के मुताबिक, राज्य में संचालित 1.30 लाख स्कूलों में कुल 1.54 करोड़ विद्यार्थी अध्ययनरत हैं।
राज्य स्कूल शिक्षा विभाग के उप सचिव प्रमोद सिंह ने 29 अगस्त को एक आदेश जारी कर सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेशों की पालना के निर्देश दिए हैं।
आदेश के अनुसार, अधिकारी तीन महीनों में बेतरतीब ढंग से स्कूलों का दौरा करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि स्कूल बैग का वजन नए मानदंडों के अनुसार हो।