UP: 68,500 शिक्षकों की भर्ती पर हाईकोर्ट का फैसला, नहीं होगी CBI जांच
इलाहबाद हाईकोर्ट ने साल 2018 में उत्तर प्रदेश में हुई 68,500 सहायक शिक्षकों की भर्ती परीक्षा पर एकल पीठ के आदेश को खारिज कर दिया है। इलाहबाद हाईकोर्ट ने ये फैसला 11 फरवरी, 2019 (सोमवार) को दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एकल पीठ ने UP शिक्षक भर्ती की जांच CBI को दिए जाने का आदेश दिया था, लेकिन अब इस आदेश को खारिज कर दिया गया है। आइए जानें क्या है पूरा मामला।
राज्य सरकार की तरफ़ से दी गई थी डिविज़न बेंच के सामने चुनौती
अदालत में महाधिवक्ता राघवेन्द्र सिंह ने सुनवाई के समय राज्य सरकार की ओर से दायर विशेष अपील पर कहा था कि इस मामले में ऐसा कोई भी आधार नहीं था जिस कारण ये जांच के लिए CBI को दिया जाए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि दिया गया तर्कसंगत तत्व व कारण नहीं था। 01 नवम्बर, 2018 को CBI जांच के आदेश को राज्य सरकार की ओर से डिवीजन बेंच के सामने चुनौती दी गई थी ।
अधिकारियों की जांच पर नहीं किया जा सकता संदेह
राज्य सरकार ने एकल पीठ द्वारा दिए गए 68,500 शिक्षकों की भर्ती के मामले पर CBI जांच करने के आदेश को मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ में चुनौती दी थी। मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायाधीश मनीष माथुर ने अपने निर्णय में कहा कि इस मामले पर प्रदेश सरकार के अधिकारियों द्वारा की जा रही जांच पर संदेह नहीं किया जा सकता है। अभी राज्य सरकार का कोई अधिकारी इस जांच को प्रभावित करता नज़र नहीं आया है।
क्या था मामला
UP शिक्षक भर्ती के खिलाफ याची ने कहा था कि जब उसने उत्तर पुस्तिका से मिलान किया तो उसने पाया कि उसे कम नंबर दिए गए हैं। सुनवाई के समय यह बात भी सामने आई कि उत्तर पुस्तिका की बार कोडिंग में भिन्नता है ।