कब निकाल सकते हैं PF में जमा पूरी रकम? जानिए क्या कहते हैं नियम
क्या है खबर?
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने कर्मचारियों के लिए जमा भविष्य निधि (PF) निकासी के नियमों में बदलाव कर दिया है। इसका मकसद खाताधारकों के लिए रकम निकासी की प्रक्रिया को आसान बनाना है। अब आप अपने PF खाते में जमा 75 फीसदी तक पैसा बिना किसी कागजी कार्रवाई के निकाल सकते हैं। ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल है कि क्या वे पूरा पैसा भी निकाल सकते हैं? आइए जानते हैं इसको लेकर नियम क्या कहते हैं।
पुराने नियम
पुराने नियमों में होती थी यह परेशानी
पुराने नियमों के मुताबिक, आपको अपने PF खाते से 100 फीसदी पैसा निकालना होता था तो आपको कंपनी बंद होने, नौकरी छूटने, प्राकृतिक आपदा या महामारी जैसी कोई खास वजह बतानी पड़ती थी। इतना ही नहीं, आपको उस वजह का सबूत या दस्तावेज भी जमा कराने होते थे। कई बार खाताधारकों के क्लेम सिर्फ इसलिए खारिज हो जाते थे क्योंकि उनकी बताई गई वजह EPFO की तय नियमों से मैच नहीं खाती थी।
स्थितियां
इन हालातों में निकाल सकते हैं पूरा पैसा
नए नियमों के अनुसार, आपकी कंपनी 15 दिन से ज्यादा समय से बंद है और आपको वेतन या मुआवजा नहीं दे रही या बिना हड़ताल के 2 महीनों से वेतन बंद है। कंपनी 6 महीने से ज्यादा समय से बंद है और आप बेरोजगार हैं या नौकरी से निकाल दिया है और मामला कोर्ट में लंबित है तो 100 फीसदी रकम निकाल सकते हैं। इसके अलावा, इलाज के लिए PF का पूरा पैसा निकाल सकते हैं।
राहत
नए नियमों से कर्मचारियों को क्या मिली राहत?
नए नियमों के आने से EPFO खाताधारकों को बड़ी राहत यह मिली है। अब उन्हें बताई गई विशेष परिस्थितियों में पैसा निकालने के लिए कोई वजह बताने या सबूत देने की जरूरत नहीं होगी। पहले वजह साफ न होने के कारण बहुत से क्लेम खारिज हो जाते थे और लोग परेशान होते थे। अब आप 'स्पेशल सिचुएशन' श्रेणी को चुनकर बिना किसी कारण के भी पूरे पैसे के लिए क्लेम कर सकते हैं।