पासपोर्ट खो जाए तो क्या करें? जानिए दोबारा बनवाने की पूरी प्रक्रिया
पासपोर्ट एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जो न सिर्फ आपकी पहचान और नागरिकता का प्रमाण होता है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए भी आवश्यक है। इसके चोरी हो जाने पर गंभीर खतरे उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे कि पहचान की चोरी या अवैध गतिविधियों में इसका दुरुपयोग। इसलिए, चोरी होने की स्थिति में तुरंत रिपोर्ट करना और नया पासपोर्ट बनवाना आवश्यक है, ताकि आप यात्रा जारी रख सकें और खतरों से भी बचे रहें। आइए जानते हैं इसकी प्रक्रिया क्या है।
पासपोर्ट चोरी हो जाए तो सबसे पहले क्या करें?
अगर आपका पासपोर्ट चोरी हो जाता है, तो समय बर्बाद किए बिना सबसे पहले नजदीकी पुलिस स्टेशन पर जाकर पासपोर्ट चोरी होने की रिपोर्ट लिखवाएं। इसके बाद रिपोर्ट की एक कॉपी अपने पास रखें और फिर अपने नजदीकी पासपोर्ट दफ्तर या दूतावास से संपर्क करें और उन्हें चोरी की जानकारी दें। इस दौरान जरूरी दस्तावेज और पहचान पत्र दिखाएं। अब नया पासपोर्ट बनाने के लिए आवेदन करें और जरूरत पड़ने पर अस्थायी पासपोर्ट भी मांगें।
दूसरे पासपोर्ट के लिए आवेदन कैसे करें?
नए पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले पासपोर्ट सेवा की आधिकारिक वेबसाइट (www.passportindia.gov.in) पर जाएं और लॉग इन करें। इसके बाद 'री-एप्लाई' का विकल्प चुनें और आवेदन फॉर्म में सही जानकारी भरें, जिसमें खोए हुए पासपोर्ट की पुलिस रिपोर्ट संख्या भी डालें। अब जरूरी दस्तावेज़ जैसे पुलिस रिपोर्ट, पहचान प्रमाण (जैसे आधार कार्ड या वोटर कार्ड), निवास प्रमाण (जैसे बिजली बिल या बैंक स्टेटमेंट) और हाल की पासपोर्ट साइज फोटो अटैच करके अपलोड करें।
आगे की क्या है प्रक्रिया?
प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए पासपोर्ट के लिए शुल्क का भुगतान करें और अपने नजदीकी पासपोर्ट सेवा केंद्र (PSK) या पासपोर्ट कार्यालय का अपॉइंटमेंट बुक करें। अपॉइंटमेंट के दिन सभी आवश्यक दस्तावेज साथ ले जाना न भूलें। अधिकारियों द्वारा आपसे कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं, इसलिए अपने आवेदन की सभी जानकारी को अच्छे से याद रखें। वहां आपकी फिंगरप्रिंट और फोटो जैसी बायोमेट्रिक जानकारी ली जाएगी और इसके बाद, आपका पासपोर्ट आपके पते पर भेज दिया जाएगा।