
आयकर विभाग द्वारा जारी ITR-U फॉर्म क्या है और इसे कैसे भरें?
क्या है खबर?
आयकर विभाग ने ITR-U नामक नया फॉर्म जारी किया है, जिससे लोग वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21 का अपडेटेड आयकर रिटर्न भर सकते हैं।
इसमें करदाता को आय में किए गए बदलाव का कारण बताना होगा। केंद्र सरकार ने आयकर रिटर्न अपडेट करने की समय सीमा 2 साल से बढ़ाकर 4 साल करने का प्रस्ताव दिया है।
अगर करदाता देरी से रिटर्न फाइल करते हैं, तो उन्हें अतिरिक्त कर देना होगा।
तरीका
ITR-U कैसे और कब भर सकते हैं?
यह फॉर्म किसी भी आकलन वर्ष की समाप्ति के 2 साल के अंदर भरा जा सकता है। अगर किसी ने आय गलत दिखाई हो या गलत श्रेणी में डाली हो, तो इसे ठीक किया जा सकता है।
वित्त वर्ष 2021-22 (AY 2022-23) के लिए अंतिम तिथि 31 मार्च, 2025 है। जितनी ज्यादा देरी होगी, अतिरिक्त कर 25-70 प्रतिशत तक लग सकता है। 4 साल बाद कोई संशोधन संभव नहीं होगा और 200 प्रतिशत तक दंड लग सकता है।
वजह
ITR-U क्यों जरूरी है?
ITR-U फॉर्म उन लोगों के लिए फायदेमंद है, जिन्होंने अपनी आय सही से नहीं दिखाई या गलती से गलत जानकारी भर दी।
यह फॉर्म आय में सुधार करने, गलत कैटेगरी ठीक करने और पुराने नुकसान को सही तरीके से जोड़ने में मदद करता है।
अगर किसी का टैक्स से जुड़ा कोई फायदा छूट गया हो, तो वह भी इसे ठीक कर सकता है। समय पर अपडेटेड रिटर्न भरने से जुर्माने से बचा जा सकता है।