LOADING...
बैंक बर्बाद हो जाए तो आपके पैसे का क्या होगा? जानिए क्या कहते हैं नियम 
बैंक के डूबने पर आपके पैसे की सुरक्षा के लिए RBI ने कुछ नियम बनाए हैं (तस्वीर: अनस्प्लैश)

बैंक बर्बाद हो जाए तो आपके पैसे का क्या होगा? जानिए क्या कहते हैं नियम 

Jul 30, 2025
02:32 pm

क्या है खबर?

अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखने के लिए बैंक से अच्छा विकल्प नहीं है। जहां न केवल आपका पैसा जमा रहता है, बल्कि आपको हर महीने उस पर ब्याज भी मिलता है। आपने बैंकों के दिवालिया होने और लोगों के पैसे डूबने की खबरें भी सुनी होगी। इससे आपको भी अपनी जमा रकम की चिंता होने लगती है। अगर, आप भी इसी परेशानी में हैं तो हम बता रहे हैं कि आपके जमा पैसे का क्या होगा।

सुरक्षा 

RBI देता है ग्राहकों को सुरक्षा 

देश में बैंकिंग सेवाएं देने वाले सभी बैंक भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अधीन काम करते हैं। वह उनके कामकाज पर नजर रखता है। अगर, कोई बैंक डूब जाता है या बर्बाद हो जाता है तो उसमें जमा आपके पैसे एक तय लिमिट तक आपको वापस मिल जाते हैं। इसके लिए RBI ने कुछ नियम बना रखे हैं। इसके तहत डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) ग्राहकों की जमा राशि पर बीमा कवर प्रदान करता है।

नियम 

क्या कहते हैं नियम?

DICGC एक्ट के अनुसार, बैंक बर्बाद हो जाता है तो उसके ग्राहकों को 5 लाख रुपये तक का डिपोजिट इंश्योरेंस कवर मिलता है। इस जमा राशि में आपका मूलधन और ब्याज दोनों शामिल होती है। अगर, आपके 10 लाख जमा हैं तो अधिकतम 5 लाख रुपये ही मिलेंगे। फरवरी, 2020 से पहले 1 लाख रुपये तक का बीमा कवर मिलता था। डिपोजिट इंश्योरेंस बचत और चालू खाते के साथ फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) और आवर्ती जमा (RD) पर लागू होती है।