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रिकवरी एजेंट कॉल या धमकी देकर कर रहे परेशान, RBI के नियम आएंगे काम
रिकवरी एजेंट लगातार कॉल करके कर्जदारों को परेशान कर देते हैं

रिकवरी एजेंट कॉल या धमकी देकर कर रहे परेशान, RBI के नियम आएंगे काम

Apr 06, 2026
07:38 pm

क्या है खबर?

पैसों की जरूरत पड़ने पर लोन लेना काफी आसान हो गया है। परेशानी तब शुरू होती है, जब आप किस्त भरने से चूक जाते हैं। बैंक वसूली के लिए रिकवरी एजेंट्स की मदद लेती है, जो लगातार कॉल या धमकी देकर आपका जीना हराम कर देते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने इससे जुड़े सख्त नियम बनाए हैं, जिनके बारे में लोगों को पता ही नहीं होता। आइये जानते हैं परेशानी से बचने के लिए आपके क्या अधिकार होते हैं।

नियम 

क्या कहते हैं RBI के नियम?

RBI के नियम साफ कहते हैं कि रिकवरी की प्रक्रिया सभ्य और कानूनी होनी चाहिए। इसके तहत कर्जदार को धमकी, गाली-गलौज या डराया-धमकाया नहीं जा सकता। साथ ही अश्लील, अपमानजनक या मानसिक दबाव डालने वाले शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। बार-बार फोन कॉल, खासकर देर रात या सुबह-सुबह करना नियमों के खिलाफ है। घर, दफ्तर या रिश्तेदारों के सामने शर्मिंदा करना गैरकानूनी है और हिंसा या संपत्ति जब्त करने की धमकी देना भी नियमों का उल्लंघन है।

उल्लंघन 

ऐसा करना भी माना जाएगा उल्लंघन 

रिकवरी एजेंट सुबह 8 बजे से रात 7 बजे के बीच ही संपर्क कर सकते हैं। इसके बाहर किया गया कॉल उत्पीड़न माना जाएगा। साथ ही, एजेंट को अपनी पहचान बताना जरूरी है। वे आपकी पर्सनल जानकारी (लोन जानकारी, बकाया राशि) को पड़ोसी, सहकर्मी या रिश्तेदार के साथ शेयर नहीं कर सकते। सोशल मीडिया या व्हाट्सऐप ग्रुप पर आपकी जानकारी डालना गंभीर उल्लंघन है। रिकवरी एजेंट थर्ड पार्टी का होने पर भी उनकी हरकतों की जिम्मेदारी बैंक की होती है।

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शिकायत 

कहां कर सकते हैं इसकी शिकायत?

अगर, आपके साथ उत्पीड़न हो रहा है तो सबसे पहले कॉल रिकॉर्डिंग, मैसेज, व्हाट्सऐप चैट या गवाह से सबूत जुटाने की जरूरत है। पहले बैंक के पास कस्टमर केयर, ईमेल या लिखित शिकायत दर्ज करें। समाधान न मिले तो RBI के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम (CMS) के जरिए ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें। बैंक को तय समय में जवाब देना होता है। धमकी, जबरदस्ती या हिंसा की स्थिति में स्थानीय पुलिस में शिकायत दर्ज कराएं।

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