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किसी भी बैंक में बदल सकते हैं पुराने और कटे-फटे नोट, जानिए क्या कहते हैं नियम 
RBI किसी भी बैंक में कटे-फटे नोट बदलने की सुविधा देता है

किसी भी बैंक में बदल सकते हैं पुराने और कटे-फटे नोट, जानिए क्या कहते हैं नियम 

Sep 14, 2025
05:23 pm

क्या है खबर?

कई बार आपके पास किसी दूसरे के पास से कटे-फटे या गंदे नोट आ जाते हैं। ATM से नकदी निकालने पर या आपके जेब में रखे नोट भी क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ऐसे नोट किसी काम के नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। इन्हें आसानी से किसी भी बैंक शाखा में जाकर बदला जा सकता है। आइए जानते हैं फटे-पुराने नोट बदलने को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियम क्या कहते हैं।

श्रेणी

अलग-अलग होती हैं क्षतिग्रस्त नोटों की श्रेणी

RBI गंदे, कटे-फटे और अपूर्ण नोटों को क्षतिग्रस्त नोटों की श्रेणी में रखता है। इनके कुछ हिस्से गायब होते हैं या गंभीर क्षति होती है। मुद्रण संबंधी त्रुटी या परिवर्तन वाले अपूर्ण नोट श्रेणी में रखे जाते हैं। इन श्रेणियों के अनुसार स्वीकृति नियम अलग-अलग होते हैं, लेकिन बैंकों को ज्यादातर मामलों में इन्हें स्वीकार करना और बदलना जरूरी होता है। इनको वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखा में बदला जा सकता है।

स्थिति 

स्थिति के आधार पर होते हैं बदलने के नियम

नुकसान मामूली है तो बैंक मौके पर ही नोट बदल देते हैं। बहुत ज्यादा कटे-फटे नोटों के लिए मामला RBI की न्यायिक प्रक्रिया के लिए भेजा जाता है। आपको मिलने वाली राशि नोट की स्थिति पर निर्भर करती है। आधे से ज्यादा हिस्सा आसानी से पहचाना जा सकता है तो पूरा मूल्य मिलेगा, लेकिन आधे से कम हिस्सा है तो बैंक उसे स्वीकार नहीं करेगा। गोंद, टेप से चिपका होने पर भी इसे लेने से मना किया जा सकता है।

सीमा 

कितने बदल सकते हैं नोट? 

RBI के नियमों के अनुसार, कटे-फटे या खराब नोटों को बदलने के लिए बैंक में एक व्यक्ति एक बार में अधिकतम 20 नोट जमा कर सकता है, जिनकी कुल मूल्य सीमा 5,000 रुपये तक हो सकती है। अगर, नोटों की संख्या या राशि इससे अधिक है तो बैंक उन्हें स्वीकार करेगा और आपको एक रसीद देगा। बाद में यह राशि आपके बैंक अकाउंट में जमा की जाएगी। ऐसे मामलों में बैंक सर्विस चार्ज ले सकता है।

शिकायत 

तो कर सकते हैं शिकायत 

अगर, कोई नोट ऐसा है, जिसे RBI के नियमों के हिसाब से बदला जा सकता है, लेकिन बैंक उसे लेने से मना कर दे तो सबसे पहले शाखा प्रबंधक से बात करें। फिर भी नोट नहीं बदलें तो बैंक के कस्टमर केयर सर्विस में शिकायत करें। आप RBI की वेबसाइट पर भी शिकायत कर सकते हैं या नजदीकी RBI ऑफिस से मदद ले सकते हैं। नोट बदलने का अनुरोध करने के लिए बैंक में अकाउंट होना जरूरी नहीं है।