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अल्ट्राटेक को मिला 782 करोड़ रुपये का टैक्स नोटिस, जानिए क्या है मामला 
अल्ट्राटेक को टैक्स नोटिस जारी किया गया है

अल्ट्राटेक को मिला 782 करोड़ रुपये का टैक्स नोटिस, जानिए क्या है मामला 

Dec 21, 2025
11:56 am

क्या है खबर?

अल्ट्राटेक सीमेंट को 782.2 करोड़ रुपये के सेवा एवं वस्तु कर (GST) भुगतान की मांग का नोटिस दिया गया है। इसके खिलाफ कंपनी न्यायालय की शरण में जाने की तैयारी कर रही है। आदित्य बिड़ला समूह की इस कंपनी ने एक नियामक फाइलिंग में कहा, "वह आदेश की समीक्षा कर रही है, सभी कानूनी विकल्पों पर विचार कर रही है और उनी के अनुसार मांग का विरोध करेगी।" यह मामला 2018-19 से 2022-23 के बीच टैक्स चोरी से जुड़ा है।

आरोप 

कंपनी पर क्या लगें हैं आरोप?

नियामक फाइलिंग में बताया गया है कि GST मांग का आदेश केंद्रीय वस्तु और सेवा कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क पटना के संयुक्त आयुक्त की ओर से पारित किया गया है। यह मांग 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान GST के कम भुगतान, इनपुट टैक्स क्रेडिट के अनुचित उपयोग और संबंधित मामलों को लेकर उठाई गई है। कंपनी ने कहा कि यह आदेश उनकी ओर से प्रस्तुत दलीलों पर उचित विचार किए बिना पारित किया है।

जुर्माना 

इतना लगाया है जुर्माना 

इस मांग आदेश में 390 करोड़ रुपये की कर देयता के साथ इस पर 27.68 लाख रुपये का अतिरिक्त ब्याज और 390 करोड़ रुपये का जुर्माना शामिल है। कंपनी इस मांग के खिलाफ न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रही है। कंपनी को उम्मीद है कि उक्त आदेश का उसके परिचालन/वित्तीय स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आदित्य बिड़ला की अल्ट्राटेक देश की अग्रणी सीमेंट निर्माता कंपनी है, जिसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता लगभग 20 करोड़ टन प्रति वर्ष है।

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