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1 जुलाई से हो रहे 5 बड़े बदलावों का आम आदमी पर क्या होगा असर? 
देश में 1 जुलाई से 5 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं

1 जुलाई से हो रहे 5 बड़े बदलावों का आम आदमी पर क्या होगा असर? 

Jun 29, 2025
11:45 am

क्या है खबर?

देश में अगले महीने 1 जुलाई से कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है, जिनका सीधा असर आम आदमी पर पड़ेगा। इनमें यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) भुगतान से लेकर पैन कार्ड आवेदन और तत्काल ट्रेन टिकट बुकिंग से लेकर वस्तु एवं सेवा कर (GST) रिटर्न जैसे पहलू शामिल हैं। नियमों में बदलाव कर सरकार और संस्थाएं प्रक्रियाओं को और ज्यादा पारदर्शी और तकनीकी रूप से सुरक्षित बनाना चाहती हैं। आइये जानते हैं 1 जुलाई से क्या-क्या बदलाव होंगे।

UPI भुगतान

चार्जबैक का क्लेम तेजी से होगा पूरा 

अभी तक किसी UPI ट्रांजैक्शन पर चार्जबैक का क्लेम रिजेक्ट हो जाता था तो बैंक को नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) से अनुमति लेकर उस केस को दोबारा प्रोसेस करवाना पड़ता था। 20 जून को घोषित नए नियम के मुताबिक, 1 जुलाई से बैंक खुद ही सही चार्जबैक क्लेम्स को दोबारा प्रोसेस कर सकते हैं। इसके लिए NPCI की मंजूरी का इंतजार नहीं करना होगा। इससे उपभोक्ताओं को ज्यादा तेज और प्रभावी समाधान मिलेगा।

तत्काल टिकट 

तत्काल टिकट के लिए जरूरी होगा यह दस्तावेज

1 जुलाई से IRCTC वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर तत्काल टिकट बुक करने के लिए आधार वेरिफिकेशन जरूरी होगा। इसके साथ ही 15 जुलाई से तत्काल टिकट बुक करते समय OTP भी डालना होगा, चाहे आप ऑनलाइन या किसी पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम (PRS) काउंटर से बुक करें। इसके अलावा, अधिकृत टिकट एजेंट अब AC क्लास टिकटों के लिए सुबह 10 से 10:30 बजे तक और नॉन-AC के लिए सुबह 11 से 11:30 बजे तक तत्काल टिकट बुक नहीं कर सकेंगे।

पैन कार्ड

पैन कार्ड के लिए आवेदन का बदला नियम

अगले महीने से पैन कार्ड बनवाने के लिए भी नियम में बदलाव किया गया है। अब कोई भी व्यक्ति नया पैन कार्ड बनवाना चाहता है तो उसके पास आधार कार्ड होना जरूरी होगा। अभी तक कोई भी मान्य पहचान पत्र और जन्म प्रमाण पत्र से काम चल जाता था, लेकिन केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने 1 जुलाई से इसके लिए आधार सत्यापन को अनिवार्य कर दिया है। इसका उद्देश्य फर्जी पैन कार्ड और धोखाधड़ी को रोकना है।

GST

GST को लेकर किया यह बदलाव 

GST नेटवर्क (GSTN) ने 1 जुलाई से कानून में बदलाव किया है। इसके तहत अब GSTR-3B फॉर्म को एडिट नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा, अब कोई भी करदाता 3 साल बाद पिछली तिथि का GST रिटर्न फाइल नहीं कर सकेगा। यह नियम कई रिटर्न फॉर्म्स- GSTR-1, GSTR-3B, GSTR-4, GSTR-5, GSTR-5A, GSTR-6, GSTR-7, GSTR-8 और GSTR-9 पर लागू होगा। इस बदलाव का उद्देश्य समय पर रिटर्न भरने की आदत को बढ़ावा देना है।

क्रेडिट कार्ड 

HDFC क्रेडिट कार्ड धारकों को लगेगा झटका

HDFC बैंक भी क्रेडिट कार्ड धारकों को 1 जुलाई से तगड़ा झटका देने जा रहा है। अब महीने में आपका क्रेडिट कार्ड का खर्चा 10,000 रुपये से अधिक होता हैं तो 1 फीसदी अतिरिक्त शुल्क लगेगा। इसके अलावा, 50,000 रुपये से ज्यादा यूटिलिटी बिल, 10,000 रुपये से अधिक ऑनलाइन गेमिंग, 15,000 रुपये से अधिक फ्यूल खर्च से संबंधित थर्ड पार्टी भुगतान पर भी 1 फीसदी शुल्क देना होगा। इन सभी चार्जेज की अधिकतम सीमा 4,999 रुपये/महीना तय की है।