रिटर्न दाखिल करने के लिए ITR-3 फॉर्म भरने की ऑनलाइन सुविधा शुरू
आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 2026-27 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न-3 (ITR-3) फॉर्म भरने की सुविधा ऑनलाइन और एक्सेल यूटिलिटी के जरिए शुरू कर दी है। जिन लोगों की कमाई बिजनेस, फ्रीलांसिंग, ट्रेडिंग (F&O या इंट्राडे शामिल) से होती है या किसी पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर के तौर पर वेतन, कमीशन, बोनस या ब्याज मिलता है, यह फॉर्म उनके लिए खास है।
यह सुविधा 18 जून को जारी की गई और अब ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध है, जिससे टैक्स भरने की प्रक्रिया थोड़ी और व्यवस्थित हो सकेगी।
ITR-3 में किए हैं ये बदलाव
इस साल ITR-3 में कई काम के अपडेट आए हैं। ट्रेडिंग से जुड़ी गतिविधियों का ब्योरा देना अब और स्पष्ट हो गया है। इसके साथ ही, ऑडिटर रिपोर्टिंग को भी आसान बनाया गया है और इसमें दूसरी संपर्क जानकारी जोड़ने का विकल्प भी दिया गया है।
जिन मामलों में ऑडिट की जरूरत नहीं है, उन्हें 31 अगस्त तक फॉर्म भरना होगा, वहीं ऑडिट वाले मामलों के लिए 31 अक्टूबर तक की तारीख तय की गई है।
टैक्स विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि फॉर्म जमा करने से पहले AIS और फॉर्म 26AS में दिए गए अपने विवरणों को अच्छी तरह से जांच लें। सही जानकारी देना बेहद अहम है।