टिकट रद्द होने पर अब यात्रियों और एयरलाइंस को मिलेगा पूरा रिफंड
यात्रियों और एयरलाइंस के लिए एक राहत भरी खबर है। GST अपीलीय ट्रिब्यूनल ने फैसला सुनाया है कि अगर, एयरलाइंस रद्द की गई फ्लाइट टिकटों का पूरा किराया और उस पर लगा टैक्स यात्रियों को वापस कर देती हैं तो वे उस GST रिफंड का दावा कर सकेंगी। यह निर्णय तब आया, जब सिंगापुर एयरलाइंस ने यह साबित कर दिया कि उसने अपने ग्राहकों को पूरा पैसा सीधे वापस लौटा दिया था।
सिंगापुर एयरलाइंस को मिलेगा रिफंड
इस फैसले से सिंगापुर एयरलाइंस को अपनी पिछली रद्द उड़ानों पर 45.92 लाख रुपये का GST रिफंड जल्द ही वापस मिलेगा। ट्रिब्यूनल ने यह भी साफ किया है कि इस तरह के रिफंड का दावा करने के लिए पुख्ता कागजात रखना बहुत जरूरी है। नांगिया ग्लोबल में अप्रत्यक्ष टैक्स के पार्टनर राहुल शेखर जैसे विशेषज्ञों का कहना है कि सभी दस्तावेजों की जांच अलग-अलग नहीं, बल्कि एक साथ करनी चाहिए।
दूसरी तरफ, AMRG ग्लोबल के प्रबंध भागीदार रजत मोहन सलाह देते हैं कि एयरलाइंस को खासकर उन टिकटों के लिए विस्तृत रिकॉर्ड रखने चाहिए, जो एजेंट्स के जरिए बेचे गए हैं, ताकि भविष्य में उन्हें रिफंड मिलने में परेशानी न हो।