GST के बावजूद राज्य लगा सकते हैं सरचार्ज, सुप्रीम कोर्ट का फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक अहम फैसला सुनाया है। इसमें कहा गया है कि राज्य सरकारें अभी भी बिक्री कर (सेल्स टैक्स) पर अतिरिक्त सरचार्ज लगा सकती हैं।
यह मामला ओडिशा के एक पुराने कानून को चुनौती देने के साथ शुरू हुआ था।
हालांकि, कोर्ट ने साफ किया कि राज्यों के पास ये अधिकार अब भी बने हुए हैं, बस वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू होने के बाद इनकी अहमियत थोड़ी कम हो गई है।
डीलरों के पुराने मामलों पर पड़ेगा असर
इस फैसले का सबसे ज्यादा असर उन पुराने मामलों पर होगा, जहां डीलर्स को अपने टर्नओवर के आधार पर ज्यादा टैक्स चुकाना पड़ा था। न्यायाधीशों ने होएकस्ट फार्मास्युटिकल्स और एस कोदार जैसे पिछले बड़े फैसलों का सहारा लिया और कहा कि उनमें बताए गए सिद्धांत अब भी मान्य हैं।
पंजाब के पुराने टैक्स कानूनों से जुड़े कुछ सवाल अभी सुलझे नहीं हैं, जिन पर एक दूसरी बेंच अलग से विचार करेगी।
जस्टिस केवी विश्वनाथन ने अपनी बात को इस तरह समझाया कि एस कोदार का तर्क तब तक सही है, जब तक वह संविधान के दायरे में आता है।