SEBI 7 सितंबर से लागू करेगा ETF ट्रेडिंग के नए नियम
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) 7 सितंबर से एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ETF) के ट्रेडिंग से जुड़े नए नियम लागू करने जा रहा है। इसे थोड़ा पहले लागू किया जाना था, लेकिन स्टॉक एक्सचेंजों से मिली राय के बाद इसे एक सप्ताह आगे बढ़ाया गया है। इसका मकसद है कि ETF की ट्रेडिंग सबके लिए और ज्यादा आसान और एक जैसी हो जाए।
कॉल ऑक्शन की व्यवस्था होगी शुरू
इन नए नियमों से यह साफ हो जाएगा कि ETF की कीमतें कैसे तय की जाएंगी और उनकी अधिकतम सीमा क्या होगी? इसके अलावा, बाजार खुलने से पहले (प्री-ओपन सेशन) एक नई 'कॉल नीलामी' (कॉल ऑक्शन) व्यवस्था भी शुरू की जा रही है।
SEBI ने ऐसे उपाय भी किए हैं, ताकि कभी ट्रेडिंग के बाद सौदे (सेटलमेंट) पूरे होने में कोई अड़चन आती है तो उसे आसानी से सुलझाया जा सके और काम अटके नहीं।
देरी से नियमों में कोई बदलाव नहीं
SEBI ने यह भी साफ किया है कि इन नियमों को लागू करने की तारीख भले ही आगे बढ़ाई गई हो, लेकिन इससे नियमों में कोई बदलाव नहीं आया है।
दरअसल, स्टॉक एक्सचेंजों और क्लियरिंग कॉर्पोरेशनों को अपने सिस्टम को अपडेट करने और बाजार से जुड़े लोगों, खासकर निवेशकों को इन नए बदलावों के बारे में जानकारी देने के लिए बस थोड़ा और समय चाहिए था।