NRI अब घर बैठे कर सकेंगे भारत में निवेश, SEBI ने आसान बनाए KYC नियम
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने अप्रवासी भारतीय (NRI), भारत की विदेशी नागरिकता (OCI) और वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) अनुपालन वाले देशों में रहने वाले विदेशी निवेशकों के लिए KYC पूरा करने का एक आसान और नया तरीका सुझाया है। SEBI ने इसी महीने इसकी योजना पेश की है।
इसके तहत, योग्य विदेशी निवेशक अब अपने देश में रहते हुए ही डिजिटल माध्यम से अपना ऑनबोर्डिंग पूरा कर पाएंगे। उन्हें भारत आने या कागजी कार्रवाई में उलझने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यह पूरी प्रक्रिया अब ऑनलाइन ही हो जाएगी।
डिजिटल KYC से छोटी रकम में निवेश होगा संभव
वेस्टेड फाइनेंस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) और संस्थापक विक्रम शाह ने बताया कि डिजिटल KYC और ऑनबोर्डिंग की वजह से उन खुदरा NRI निवेशकों की परेशानियां खत्म होंगी, जो पहले लॉजिस्टिक्स की दिक्कतों के चलते भारत में निवेश करने से कतराते थे। उनका मानना है कि इन बदलावों से अब भारत में महज 5,000 डॉलर (करीब 4.5 लाख रुपये) जैसी छोटी रकम से भी निवेश करना संभव हो पाएगा।
दूसरी तरफ, बॉम्बे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स सोसाइटी (BCAS) की अध्यक्ष CA किंजल शाह ने भी इस बात पर जोर दिया कि कागजरहित और वीडियो आधारित ऑनबोर्डिंग से यह प्रक्रिया काफी तेज हो सकती है, लेकिन उन्होंने यह भी साफ किया कि इस पूरी प्रक्रिया में सही ऑडिट ट्रेल होना बेहद जरूरी है।
अगर, ये बदलाव जमीन पर उतरते हैं तो भारत में NRI निवेश को बड़ी तेजी से बढ़ावा मिल सकता है। हालांकि, रुपये का मूल्य और बाजार के रुझान जैसे पहलू तब भी मायने रखेंगे। SEBI ने इन नियमों में ढील देने के लिए एक परामर्श पत्र जारी किया है।