अनिल अंबानी सिक्योरिटी मार्केट से 5 साल के लिए प्रतिबंधित, 25 करोड़ रुपये जुर्माना भी लगा
उद्योगपति अनिल अंबानी पर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने बड़ी कार्रवाई की है। बोर्ड ने धोखाधड़ी के आरोप में अनिल को 5 साल के लिए सिक्योरिटी मार्केट में प्रतिबंधित कर दिया है। साथ ही 25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। बोर्ड ने कंपनी से फंड के डायवर्जन के आरोप में अनिल के अलावा रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (RHFL) के पूर्व प्रमुख अधिकारियों समेत 24 अन्य संस्थाओं पर कार्रवाई की है।
अनिल अंबानी पर SEBI की कार्रवाई
प्रतिबंध से क्या पड़ेगा अनिल अंबानी पर असर?
SEBI की कार्रवाई के बाद अनिल किसी भी सूचीबद्ध कंपनी या बाजार नियामक के साथ पंजीकृत किसी भी मध्यस्थ में निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (KMP) के रूप में सिक्योरिटी मार्केट से 5 साल तक नहीं जुड़ सकेंगे। बोर्ड ने रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड को भी सिक्योरिटी मार्केट से 6 महीने के लिए प्रतिबंधित किया है और संस्था पर 6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। प्रतिबंधित 24 संस्थाओं की सूची में 9 रियालंस की संस्थाएं हैं।
जांच में हुआ खुलासा
SEBI ने 22 पन्नों की जांच रिपोर्ट के अंतिम आदेश में कहा कि अनिल ने RHFL के प्रबंधकीय प्रमुखों की मदद से यहां से फंड निकालने के लिए धोखाधड़ी की साजिश रची। यह फंड उनसे जुड़ी संस्थाओं को लोन के रूप में छिपाकर रखा गया था। हालांकि, RHFL के निदेशक बोर्ड ने ऐसे कर्ज दिए जाने से रोकने की कोशिश की थी, लेकिन कंपनी प्रबंधन ने नजरअंदाज किया। इसके अलावा अन्य इकाईयों ने अवैध तरीके से कर्ज हासिल किया था।