KYC कराने की आखिरी तारीख 15 सितंबर, छोटे UPI व्यापारियों के भुगतान पर संकट
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 15 सितंबर तक री-KYC की आखिरी तारीख तय की है, जिससे छोटे कारोबारियों को मुश्किल हो सकती है। छोटे ऑफलाइन व्यापारी जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) भुगतान के लिए QR कोड इस्तेमाल करते हैं और करीब दस लाख छोटे ऑनलाइन कारोबार, शायद इन नए नियमों को पूरा न कर पाएं। ऐसे में, जो व्यापारी री-KYC नहीं कर पाएंगे, उनके भुगतान रुकने का खतरा है।
पेमेंट कंपनियों ने KYC के लिए स्टाफ रखा
री-KYC की यह प्रक्रिया छोटे या अनौपचारिक कारोबारों के लिए एक चुनौती है क्योंकि इनमें से कई के पास जरूरी कागजात पूरे नहीं होते। पेमेंट कंपनियों को इन-पर्सन KYC के लिए अतिरिक्त स्टाफ रखना पड़ा है, लेकिन उम्मीद है कि इनमें से केवल 80 फीसदी ही समय पर यह काम पूरा कर पाएंगे।
हालांकि, ज्यादातर बड़े लेन-देन पर इसका असर नहीं पड़ेगा क्योंकि इन व्यापारियों की बाजार हिस्सेदारी कम है। इस नियम का मकसद KYC नियमों में एकरूपता लाना है, लेकिन जमीनी स्तर पर यह छोटे व्यापारियों के लिए एक चुनौती बन गया है।