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अक्टूबर से बदल जाएंगे चेक से जुड़े नियम, क्लियरेंस में आएगी तेजी
अक्टूबर से बदल जाएंगे चेक से जुड़े नियम (तस्वीर: फ्रीपिक)

अक्टूबर से बदल जाएंगे चेक से जुड़े नियम, क्लियरेंस में आएगी तेजी

Aug 14, 2025
02:45 pm

क्या है खबर?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) 4 अक्टूबर से नई तेज चेक क्लियरेंस प्रणाली लागू करेगा, जिससे निपटान का समय मौजूदा 2 कार्यदिवसों से घटकर कुछ घंटों का रह जाएगा। मौजूदा चेक ट्रंकेशन सिस्टम (CTS) बैच प्रोसेसिंग से चलता है, लेकिन अब इसे निरंतर क्लियरिंग और प्राप्ति पर निपटान मॉडल में बदला जाएगा। यह बदलाव 2 चरणों में लागू होगा, जिसमें पहला चरण 4 अक्टूबर से और दूसरा चरण 3 जनवरी से शुरू होगा।

लाभ

पहले चरण में समय की बचत

पहले चरण में बैंक सुबह 10:00 बजे से शाम 04:00 बजे तक चेक स्कैन करके क्लियरिंग हाउस को भेजेंगे। क्लियरिंग हाउस उन्हें तुरंत उस बैंक को भेजेगा, जहां से चेक का पैसा देना है। उस बैंक को शाम 07:00 बजे तक बताना होगा कि चेक मान्य है या नहीं। अगर समय पर जवाब नहीं आया तो चेक अपने आप मंजूर हो जाएगा, जिससे ग्राहकों को जल्दी पैसे मिलेंगे और इंतजार कम होगा।

अन्य

दूसरे चरण में और तेजी

दूसरे चरण में चेक की पुष्टि का समय घटकर सिर्फ 3 घंटे रह जाएगा। जैसे, सुबह 10:00 से 11:00 बजे के बीच मिले चेक की मंजूरी दोपहर 02:00 बजे तक देनी होगी। निपटान सुबह 11:00 बजे से लेकर विंडो बंद होने तक हर घंटे किया जाएगा। निपटान पूरा होने के बाद, प्रस्तुतकर्ता बैंक मानक जांच के बाद एक घंटे के भीतर ग्राहक के अकाउंट में पैसे जमा करेगा, जिससे लेनदेन पहले से भी अधिक तेज और आसान होगा।

 उद्देश्य 

RBI का उद्देश्य और अन्य फैसले

RBI का कहना है कि इस बदलाव से चेक लेनदेन तेज, पारदर्शी और सुविधाजनक होंगे, निपटान में देरी घटेगी और ग्राहक अनुभव बेहतर होगा। बैंकों को इसके लिए आवश्यक तैयारी करने और ग्राहकों को नई समय-सीमा की जानकारी देने को कहा गया है। इसके साथ ही, RBI ने अधिशेष विदेशी मुद्रा रुपये को सरकारी बॉन्ड में निवेश की अनुमति दी है, जिससे वित्तीय बाजारों में तरलता बढ़ने की उम्मीद है।