RBI का बैंकों को निर्देश, होम लोन चुकाने के 30 दिन के अंदर वापस करें रजिस्ट्री
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बुधवार को एक सर्कुलर जारी कर होम लोन चुकाने वाले ग्राहकों को राहत दी। RBI ने बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय निगमों (NBFC) को निर्देश दिया है कि होम लोम चुकाने के 30 दिन के अंदर ग्राहकों को रजिस्ट्री के कागजात वापस कर दिए जाएं। RBI ने कहा कि अगर 30 के दिन रजिस्ट्री वापस नहीं की जाती है तो बैंक को प्रतिदिन 5,000 रुपये का जुर्माना ग्राहकों को देना होगा।
मिल रही थीं काफी शिकायतें
RBI ने अपने निर्देश में सभी बैंकों को जिम्मेदार कर्ज व्यवहार की याद दिलाई है और लोन चुकाने पर समय से कागज लौटाने की बात कही गई है। अभी तक शिकायतें मिल रही थीं कि ग्राहकों द्वारा लोन चुकाने के बाद भी उन्हें कागज समय पर नहीं लौटाए जा रहे। इस कारण ग्राहकों को बैंकों और कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। कई मामलों में ग्राहक और बैंक कोर्ट तक भी पहुंचे हैं।
लोन देते समय कागज लौटाने की पूरी जानकारी दी जाए
RBI की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि जब किसी ग्राहक को लोन दिया जाए तो उसके मंजूरी पत्र में दस्तावेजों के लौटाए जाने की तारीख और जगह का भी जिक्र होना चाहिए। अगर किसी लोन लेने वाले ग्राहक की मृत्यु हो जाती है तो उसके उत्तराधिकारी के पास दस्तावेज पहुंचाने की जानकारी भी साफ होनी चाहिए। इसके अलावा अगर दस्तावेज नष्ट होते हैं तो लोन देने वाले को जुर्माना और दस्तावेज बहाली का खर्च उठाना होगा।