अब रिफंड अटकने पर बैंक देंगे आपको हर दिन 100 रुपये
यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) भुगतान, ATM से पैसे निकालने या कार्ड से लेन-देन विफल होने पर रिफंड को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नियम बदले हैं। नियमों के मुताबिक, अगर आपका रिफंड समय पर नहीं मिलता है तो जब तक आपकी समस्या ठीक नहीं हो जाती, आपको हर दिन 100 रुपये मिलेंगे। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि बैंक को यह पैसा अपने आप आपके खाते में जमा करना होगा। UPI के लिए अगले दिन तक या ATM के लिए 5 दिनों के अंदर पैसा वापस भेजने का नियम है।
मुआवजा नहीं मिलने पर करें शिकायत
RBI के ये नियम टेक्नोलॉजी से जुड़ी गड़बड़ियों या कैश की कमी की वजह से फेल हुए लेन-देन पर लागू होते हैं। इस नियम पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप बैंक का इस्तेमाल करते हैं या किसी स्वीकृत भुगतान ऐप का।
अगर, आपको यह मुआवजा अपने आप नहीं मिलता है तो आप RBI की इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम के जरिए शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इन समय-सीमाओं में छुट्टियों और वीकेंड को भी गिना जाता है, इसलिए बैंकों को इसमें देरी करने का मौका न दें।