RBI ने पेयू को भुगतान एग्रीगेटर के रूप में दी मंजूरी, कर सकेंगे ऑनलाइन-ऑफलाइन लेन-देन
क्या है खबर?
पेयू को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से भुगतान एग्रीगेटर के रूप में कार्य करने के लिए एकीकृत प्राधिकरण प्राप्त हुआ है। यह अनुमोदन भुगतान एवं निपटान सिस्टम अधिनियम के अंतर्गत ऑनलाइन, ऑफलाइन और सीमा-पार लेन-देन को कवर करता है। यह पेयू को डिजिटल और भौतिक माध्यमों से भुगतान स्वीकृति और निपटान के साथ-साथ सीमा-पार भुगतान करने और प्राप्ति को एकीकृत करने की अनुमति देता है। इस ढांचे में व्यापारियों को शामिल करना, लेन-देन को रूट करना जैसी गतिविधियां शामिल हैं।
परिचालन
बढ़ेगा पेयू का परिचालन दायरा
RBI की इस मंजूरी से पेयू की विभिन्न टचपॉइंट्स पर व्यापारियों को एकीकृत भुगतान सेवाएं प्रदान करने की क्षमता मजबूत हुई है। कंपनी के एक प्रवक्ता ने कहा कि इस प्राधिकरण से घरेलू और अंतरराष्ट्रीय लेन-देन के लिए परिचालन का दायरा बढ़ गया है। इस मंजूरी से अब पेयू उन विनियमित संस्थाओं में शामिल हो गया है, जिन्हें भुगतान एकत्रीकरण सेवाओं का एक एकीकृत समूह प्रदान करने की अनुमति है।
दिशा-निर्देश
RBI के निर्देशों की करनी होगी पालना
पेयू वर्तमान में कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग और अन्य ऑनलाइन भुगतान विधियों सहित विभिन्न क्षेत्रों के व्यवसायों के लिए डिजिटल भुगतान इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करता है। RBI के भुगतान एग्रीगेटर दिशा-निर्देशों के अनुसार, संस्थाओं को ऑनलाइन/ऑफलाइन या सीमा-पार श्रेणियों में संचालन करने के लिए पूंजी, प्रशासन और सुरक्षा मानकों को पूरा करना आवश्यक है। नए प्राधिकरण के साथ वह एक नियामक ढांचे के तहत व्यापारियों को शामिल करना और इन क्षेत्रों में सेवाओं का विस्तार जारी रख सकती है।