NPS में किए गए बदलाव अब 1 दिसंबर से होंगे लागू
पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस (PoPs) के लिए अपने नए शुल्क नियमों को लागू करने में देरी कर दी है।
ये बदलाव पहले 1 अक्टूबर से लागू होने वाले थे, लेकिन अब ये 1 दिसंबर से प्रभावी होंगे। इस देरी से सभी को तैयारी करने के लिए थोड़ा और समय मिल गया है।
NPS से जुड़ने पर 200 रुपये लगेंगे
नई शुल्क व्यवस्था के तहत नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) से जुड़ने के लिए एक बार 200 रुपये का शुल्क लगेगा। यह शुल्क हर PRAN पर लागू होगा और इसे 50-50 रुपये की 4 आसान किस्तों में बांटा गया है, जो तिमाही आधार पर ली जाएंगी। इसके अलावा, आपके फंड पर सालाना 0.20 फीसदी का शुल्क भी लगेगा।
यह शुल्क सीधे आपके खाते की कुल वैल्यू से काट लिया जाएगा। अगर, आप ऑनलाइन तरीके से NPS से जुड़ते हैं तो आपको केवल 100 रुपये देने होंगे, वहीं आप e-NPS का इस्तेमाल करके जुड़ते हैं और अपना अंशदान भी इसी के जरिए करते हैं तो आपको PoP फीस बिलकुल नहीं देनी होगी। जो खाते एक साल से निष्क्रिय पड़े हैं, उन पर सालाना शुल्क नहीं लगेगा। NPS में शामिल होते समय कम से कम 250 रुपये का अंशदान करना होगा और इसके बाद आप मात्र 10 रुपये से भी अंशदान कर सकते हैं।