विदेश जाने के बाद भी बढ़ती रहेगी आपकी पेंशन
पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने बताया है कि अब आप विदेश जाने के बाद भी अपना नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) का टियर-I अकाउंट चालू रख सकते हैं।
अप्रवासी भारतीय (NRI) और भारत के प्रवासी नागरिक (OCI) दोनों इस सुविधा का फायदा उठा सकते हैं, बशर्ते उनके पास नॉन-रेजिडेंट एक्सटर्नल (NRE) या नॉन-रेजिडेंट ऑर्डिनरी (NRO) बैंक अकाउंट होना चाहिए।
हालांकि, यह भी ध्यान रखें कि NRIs और OCIs के लिए टियर-II अकाउंट अभी भी बंद हैं। यह नियम 2019 में ही बना दिया गया था।
विदेश से भी संभाल सकते हैं NPS अकाउंट
अगर, आप NRI हैं और आपके पास टियर-I अकाउंट है तो आप विदेश में रहते हुए भी इसमें निवेश कर सकते हैं। आपके चुने हुए प्लान के अनुसार, आपका पैसा स्टॉक, बॉन्ड या सरकारी सिक्योरिटीज जैसे एसेट में लगाया जाता है। इसमें आपको सुविधा भी मिलती है। आप एक वित्तीय वर्ष में एक बार अपना पेंशन फंड बदल सकते हैं या अपने निवेश के तरीके में 4 बार तक बदलाव कर सकते हैं।
विदेश जाने पर आपको अपनी जमा पूंजी निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। आप इसे तब तक बढ़ने दे सकते हैं, जब तक आप खुद चाहें।