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31 दिसंबर है आधार से पैन कार्ड जोड़ने की आखिरी तारीख, जानें कैसे करें लिंक
आधार से पैन कार्ड जोड़ने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर, 2025 है

31 दिसंबर है आधार से पैन कार्ड जोड़ने की आखिरी तारीख, जानें कैसे करें लिंक

Dec 29, 2025
08:36 pm

क्या है खबर?

आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख अब खत्म होने वाली है। आयकर विभाग ने पैन धारकों को 31 दिसंबर, 2025 से पहले यह काम पूरा करने की याद दिलाई है। यह नियम उन सभी लोगों पर लागू है, जिन्हें 1 जुलाई 2017 या उससे पहले पैन जारी हुआ था। तय समय तक लिंक न होने पर 1 जनवरी, 2026 से पैन निष्क्रिय हो जाएगा और इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा।

तरीका

पैन को आधार से लिंक करने का आसान तरीका 

पैन को आधार कार्ड से जोड़ने के लिए सबसे पहले incometax.gov.in वेबसाइट पर जाएं। वहां क्विक लिंक में 'लिंक आधार' विकल्प चुनें। इसके बाद पैन नंबर और आधार नंबर दर्ज करें। नाम और जन्मतिथि जैसी जानकारी की जांच करें। फिर आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को भरें और सबमिट करें। प्रक्रिया पूरी होने पर स्क्रीन पर सफल लिंक होने का संदेश दिखाई देगा, जिसे सुरक्षित रखना चाहिए।

जरूरी बातें 

लिंकिंग के लिए जरूरी बातें 

आधार को पैन लिंक करने के लिए आपके पास वैध पैन, आधार नंबर और आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर होना जरूरी है। लिंकिंग की फीस ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा की जा सकती है। फीस भरने के बाद ही लिंक प्रक्रिया पूरी मानी जाती है। अगर आपने पहले कोशिश की है, तो दोबारा स्टेटस जांच सकते हैं। सही जानकारी भरना जरूरी है, ताकि भविष्य में कोई परेशानी न हो।

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अन्य

लिंक न होने पर क्या होगा असर?

अगर तय तारीख तक आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक नहीं हुआ, तो आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा। ऐसे में आयकर रिटर्न भरना, बैंक अकाउंट खोलना, निवेश करना और बड़े वित्तीय लेनदेन संभव नहीं होंगे। अगर भुगतान या जानकारी में कोई दिक्कत आए, तो ई-फाइलिंग पोर्टल के निर्देश को अपनाएं। जरूरत पड़ने पर अपने क्षेत्र के आयकर अधिकारी से संपर्क करें या अधिकृत पैन सेवा केंद्र पर जाकर सुधार कराएं।

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