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अब ज्यादा राशि के बिलों के लिए अनिवार्य होगा पैन कार्ड, नियमों में किया बदलाव
पैन कार्ड की अनिवार्यता के लिए विभिन्न भुगतानों की सीमा बढ़ाई गई है

अब ज्यादा राशि के बिलों के लिए अनिवार्य होगा पैन कार्ड, नियमों में किया बदलाव

Feb 10, 2026
02:41 pm

क्या है खबर?

भारत सरकार ने नए आयकर नियम, 2026 में बड़े बदलाव प्रस्तावित किए हैं। इसके बाद छोटे भुगतानों पर पैन नंबर देना जरूरी नहीं होगा। इससे करदाताओं पर बोझ कम हो सकता है। मसौदे में वाहनों की खरीद, बैंकों से नकद निकासी या जमा, संपत्ति की खरीद और होटल बिलों के भुगतान जैसे विभिन्न लेन-देनों के दौरान पैन नंबर बताने की मौद्रिक सीमा बढ़ाने का सुझाव दिया गया है। नया आयकर नियमों को 1 अप्रैल से लागू किया जाएगा।

जमा-निकासी 

इतना पैसा जमा कराने पर दिखाना होगा पैन कार्ड

प्रस्तावित नियमों के अनुसार, एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपये या अधिक की नकद जमा या निकासी के लिए पैन नंबर देना अनिवार्य होगा। यह नियम किसी व्यक्ति के एक या अधिक खातों पर लागू होगा। वर्तमान में किसी बैंकिंग कंपनी या सहकारी बैंक में एक दिन में 50,000 रुपये से अधिक की नकद जमा के लिए पैन कार्ड दिखाना जरूरी होगा। इसी प्रकार 5 लाख रुपये से अधिक कीमत वाले वाहन के खरीदारों के लिए अनिवार्य किया है।

होटल बिल 

कितने होटल बिल के लिए जरूरी होगा पैन?

आयकर नियमों में होटल या रेस्तरां, कंवेंशन सेंटर या बैंक्वेट हॉल के 1 लाख रुपये से अधिक के बिल भुगतान के लिए पैन नंबर आवश्यक होगा। वर्तमान सीमा 50,000 रुपये से काफी अधिक है। इन मसौदा आयकर नियमों के तहत किसी भी अचल संपत्ति की खरीद या बिक्री, गिफ्ट की सीमा भी 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गई है। इसके अलावा बीमा लेते समय, नियोक्ताओं द्वारा भत्ता बढ़ाने और क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों के लिए अनिवार्य किया है।

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