बिल के लिए दुकानदार को फोन नंबर देना अब नहीं है जरूरी, उपभोक्ता मंत्रालय का फैसला
क्या है खबर?
देश में किसी दुकान से सामान खरीदने के बाद बिल लेने के लिए अब ग्राहकों को मोबाइल नंबर देने की आवश्यकता नहीं है।
उपभोक्ता मामले मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी कर दुकानदारों से कहा है कि वे ग्राहकों को अपनी व्यक्तिगत संपर्क जानकारी देने के लिए बाध्य न करें।
यह एडवाइजरी इसलिए जारी की गई क्योंकि कई ग्राहकों ने शिकायत की है कि नंबर नहीं देने से दुकानदार सेवाएं प्रदान करने से इनकार करते हैं।
साइबर अपराध
फैसले से साइबर ठगी पर लगेगी लगाम
उपभोक्ता मंत्रालय के इस फैसले से साइबर ठगी पर भी लगाम लगेगी, क्योंकि दुकानदारों को नंबर देते समय कई बार साइबर जालसाज ग्राहकों का नंबर चोरी कर लेते हैं, जो बाद में कॉल और व्हाट्सऐप के जरिए साइबर ठगी को अंजाम देते हैं।
इस फैसले का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना भी है कि दुकानदार ग्राहकों के साथ उचित व्यवहार करें, उनकी गोपनीयता का सम्मान करें और नियमों का पालन करें।