मेटा ने CCI के जुर्माने के आदेश को दी चुनौती, अब यहां की अपील
क्या है खबर?
मेटा ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) के उस आदेश के खिलाफ अपील की है, जिसमें कंपनी पर 213.14 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था।
यह जुर्माना व्हाट्सऐप के 2021 गोपनीयता नीति अपडेट के तहत यूजर डाटा के दुरुपयोग को लेकर लगाया गया था।
मेटा ने राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) में मामले की तत्काल सुनवाई की मांग की है, जिसे 16 जनवरी के लिए निर्धारित किया गया है।
पाबंदी
व्हाट्सऐप के डाटा शेयर करने पर CCI की पाबंदी
CCI ने मेटा को व्हाट्सऐप के माध्यम से विज्ञापन उद्देश्यों के लिए अन्य मेटा कंपनियों के साथ यूजर डाटा शेयर करने से रोक दिया है।
इसके साथ ही, व्हाट्सऐप द्वारा यूजर डाटा शेयर करने के उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करने का आदेश भी दिया गया है।
आयोग ने यह सुनिश्चित किया कि व्हाट्सऐप सेवा का उपयोग करने के लिए यूजर्स को बिना सहमति के डाटा शेयर करने के लिए मजबूर न किया जाए।
विवाद
गोपनीयता नीति पर विवाद और मेटा का बचाव
2021 में व्हाट्सऐप के गोपनीयता नीति अपडेट में यह कहा गया था कि व्यवसाय अपने व्हाट्सऐप चैट को फेसबुक-होस्टेड सेवाओं का उपयोग करके स्टोर और प्रबंधित कर सकते हैं।
CCI ने इसे मेटा के लिए प्रतिस्पर्धी प्लेटफॉर्म पर अनुचित लाभ देने के रूप में देखा। इसके जवाब में मेटा ने कहा कि नीति से यूजर की गोपनीयता प्रभावित नहीं हुई है और जिन यूजर्स ने नीति स्वीकार नहीं की, वे व्हाट्सऐप का इस्तेमाल जारी रख सकते हैं।
गोपनीयता
मेटा की गोपनीयता प्राथमिकता
मेटा ने अपने बचाव में कहा कि कंपनी की प्राथमिकता यूजर्स की गोपनीयता है और उसने व्हाट्सऐप के 2021 गोपनीयता नीति अपडेट में किसी भी तरह से व्यक्तिगत मैसेजेस की गोपनीयता को प्रभावित नहीं किया है।
कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन यूजर्स ने नई नीति को स्वीकार नहीं किया, वे बिना किसी परेशानी के व्हाट्सऐप का उपयोग करते रह सकते हैं।
हालांकि, CCI के आदेश ने इस मुद्दे को और गंभीर बना दिया है।