डिजिटल पेमेंट: गलत अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होने पर तुरंत करें ये काम
कोरोना महामारी के बीच लोग बैंक जाने से बचने के लिए डिजिटल पेमेंट का सहारा ले रहे हैं। डिजिटल पेमेंट से घर बैठे-बैठे मिनटों में लाखों रुपये इधर से उधर भेजे जा सकते हैं। हालांकि, यह काम बहुत आसान है, लेकिन इसमें सावधानी बरतना भी उतना ही जरूरी है। कई बार जल्दबाजी या गलती से गलत अकाउंट में पैसे चले जाते हैं। आइये, जानते हैं कि गलत अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होने पर आपको क्या करना चाहिए।
सबसे पहले बैंक को दें सूचना
अगर जल्दबाजी, गलती या भूल से आप किसी दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं तो सबसे पहले इसकी जानकारी बैंक को दें। आप फोन, ईमेल के जरिये अपने बैंक को इसकी जानकारी दे सकते हैं। आप चाहें तो ब्रांच में जाकर मैनेजर को भी इस बारे में बता सकते हैं। आपको बैंक में ट्रांजेक्शन का समय और तारीख, अपना अकाउंट नंबर, जिस अकाउंट में आपने पैसे ट्रांसफर किए हैं, समेत सभी जरूरी जानकारी देनी होगी।
सबूत के तौर पर बैंक को दिखाएं ट्रांजेक्शन का स्क्रीनशॉट
इसके अलावा हमेशा कोई भी ट्रांजेक्शन करते समय उसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। यह भविष्य मे आपके काम आ सकता है। आप बैंक में गलत ट्रांजेक्शन का स्क्रीनशॉट भी दिखा सकते हैं।
कितने समय में वापस आएगा पैसा?
अगर आपसे किसी गलत या दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हुआ है तो पैसा वापस लेने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। आपने जिस अकाउंट में पैसे भेजे हैं, अगर वह अस्तित्व में नहीं है तो आपका पैसा थोड़ी देर बाद ही आपको मिल जाएगा। वहीं अगर आपका पैसा किसी दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में चला गया तो आपको इसकी जानकारी बैंक को देनी होगी। यहां से तय प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही आपको वापस मिलेंगे।
अलग-अलग बैंकों में अकाउंट होने पर लगता है ज्यादा समय
अगर आपका और आपसे जिस व्यक्ति को पैसे भेजे गए हैं, उसका अकाउंट एक ही बैंक में है तो प्रक्रिया जल्दी पूरी हो जाती है और जल्दी पैसा मिल जाता है, लेकिन अलग-अलग बैंकों में अकाउंट होने पर प्रकिया पूरी होने में समय लगता है।
अलग-अलग बैंक में अकाउंट होने पर पूरी करनी होगी यह प्रक्रिया
अगर आपसे जिस अकाउंट में पैसे भेजे गए हैं, वह दूसरे बैंक का है तो उस बैंक की ब्रांच में जाकर पूरी जानकारी देनी होगी। आपकी जानकारी से संतुष्ट होने के बाद बैंक अपने ग्राहक की जानकारी आपसे साझा करेगा। साथ ही वह उस ग्राहक को भी इसकी जानकारी देगा। ग्राहक की मर्जी के बिना बैंक उसका पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकते। बैंक उस अकाउंट होल्डर को मामले की जानकारी देगा और पैसे वापस ट्रांसफर करने को कहेगा।
अगर सामने वाला पैसा लौटाने से मना कर दे तो?
गलती या भूल से हुए ट्रांसफर के अधिकतर मामलों में लोग पैसा वापस ट्रांसफर कर देते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो आप उसके खिलाफ पुलिस के पास केस दर्ज करा सकते हैं।