सरकार की इस योजना में हर महीने दें 1,000 रुपये, मिलेंगे ये तीन बड़े फ़ायदे
क्या है खबर?
बजट 2019 में सरकार ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत मैच्योरिटी राशि पर टैक्स फ्री कंपोनेंट को 40% से बढ़ाकर 60% तक कर दिया था।
ऐसे में रिटायरमेंट गोल को पूरा करने के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम और भी आकर्षक बन गया है।
ख़ासतौर से यह सिस्टम सैलरी वाले लोगों के साथ-साथ अपना ख़ुद का रोज़गार करने वाले लोगों के लिए भी पसंदीदा विकल्प बन गया है।
इसके तहत लोगों को तीन बड़े फ़ायदे मिलेंगे। आइए जानें।
जानकारी
सभी को पसंद आ रहा है NPS
छूट, प्रोडक्ट के स्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट क्वालिटी उन कारणों में से एक है, जिसकी वजह से निवेश के लिए NPS सभी को पसंद आ रहा है। NPS में निवेश करने वाले लोगों को अब तीन तरह की छूट मिलने लगी है।
फ़ायदे
NPS के तहत मिलने वाले तीन बड़े फ़ायदे
नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट ने इसे EEE नाम दिया है। इस EEE में पहले E का मतलब है कि निवेश के समय इन्वेस्टमेंट पर इनकम टैक्स में छूट।
दूसरे E का मतलब है जमा हो चुकी राशि पर टैक्स छूट का लाभ, जबकि तीसरे E का मतलब है कि मैच्योरिटी के समय टैक्स में छूट।
ऐसे में भविष्य के लिए बचत के साथ ही टैक्स छूट की चिंता से निपटने के लिए NPS एक बेहतर विकल्प है।
जानकारी
क्या है नेशनल पेंशन सिस्टम?
NPS केंद्र सरकार की एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, जिसमें पब्लिक, प्राइवेट और संगठित क्षेत्र के लोग भी निवेश कर सकते हैं।
हालाँकि, सेना में काम करने वाले कर्मचारी इसमें निवेश नहीं कर सकते हैं।
इस स्कीम की मदद से पेंशन अकाउंट में निवेश कर सकते हैं और रिटायरमेंट के बाद इसका कुछ हिस्सा निकाला जा सकता है।
NPS अकाउंट होल्डर को बाक़ी की राशि प्रति माह पेंशन के रूप में मिलती रहेगी।
रिटर्न
NPS के तहत मिलता है 8 से 10% का रिटर्न
NPS उन सभी लोगों के लिए एक बेहतरीन स्कीम है, जो रिटायरमेंट के लिए पहले से ही बचत करना चाहते हैं। रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली राशि से आसानी से जीवन जिया जा सकता है।
इसके अलावा सैलरी वाले लोग इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत छूट का भी लाभ ले सकते हैं।
NPS का कुछ हिस्सा इक्विटी में भी निवेश किया जा सकता है। NPS के तहत औसतन 8 से 10% का रिटर्न मिलता है।
छूट
टैक्स में कुल दो लाख रुपये तक मिलती है छूट
इसके साथ ही NPS के तहत निवेशक को अपना फ़ंड मैनेजर बदलने का भी विकल्प होता है।
NPS के तहत 1.5 लाख रुपये की टैक्स छूट मिलती है।
IT एक्ट के सेक्शन 80CC (1) के तहत सेल्फ़ कंट्रीब्यूशन पर टैक्स छूट मिलती है। इसकी सीमा 20% तक है।
वहीं, सेक्शन 80CC (2) के तहत नियोक्ता को कंट्रीब्यूशन पर टैक्स छूट मिलती है। इसके अलावा सेक्शन 80CC (1B) के तहत 50,000 रुपये की अतिरिक्त छूट प्राप्त कर सकते हैं।
ऑनलाइन
ऑनलाइन कैसे खोलें NPS अकाउंट
अगर आप ऑनलाइन NPS अकाउंट खोलना चाहते हैं, तो आपको इसमें आधे घंटे से भी कम समय लगेगा।
इसके लिए आपको NPS की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। अगर आपके बैंक अकाउंट से पहले से ही पैन, आधार और फोन नंबर लिंक है, तो आपके लिए यह प्रक्रिया और भी आसान होगी।
आप OTP की मदद से वैलिडेट कर सकेंगे, जिसके बाद आपका पर्मानेंट रिटायरमेंट अकाउंट जेनरेट हो जाएगा।
इसके बाद आपका अकाउंट निवेश के लिए तैयार है।
ऑफलाइन
ऑफलाइन NPS अकाउंट कैसे खोलें
ऑफलाइन NPS अकाउंट खोलने के लिए आपको बैंक या प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस जाना होगा। वहाँ आपको एक KYC पेपर के साथ फ़ॉर्म मिलेगा।
ध्यान रहे आपको हर साल कम से कम 1,000 रुपये का निवेश करना ही होगा।
फ़ॉर्म को भरने और शुरुआती राशि निवेश करने के बाद आपको पर्मानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर दिया जाएगा। इसके साथ आपको एक वेलकम किट भी मिलेगी, जिसमें पासवर्ड होगा।
इसके लिए आपको 125 रुपये वन टाइम रजिस्ट्रेशन फ़ीस के तौर पर देना होगा।