PF पर मिलने वाले ब्याज पर भी लगता है टैक्स, जानिए कितनी है छूट सीमा
क्या है खबर?
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सदस्यों के कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) खाते में जमा पैसे पर सरकार ब्याज देती है। यह सालाना आपके खाते में क्रेडिट होता है। बहुत कम लोगों को पता है कि इस ब्याज पर टैक्स भी लगता है, लेकिन एक निश्चित राशि के बाद लगता है। आइये जानते हैं भविषय निधि (PF) अमाउंट और उस पर मिलने वाले ब्याज पर कितना टैक्स लगता है और यह टैक्स किस लिमिट के बाद लगता है।
नियम
नए नियमों में छूट हटाई
PF पर टैक्स योगदान की रकम, सर्विस का समय और पैसे निकालने का समय जैसी बातों पर निर्भर करता है। कुछ सालों में नियमों को अपडेट किया गया है। नए इनकम टैक्स सिस्टम के आने से कई छूटें और डिडक्शन हटा दिए गए हैं, जिसमें सेक्शन 80C के फायदे भी शामिल हैं, जिसमें सालाना 1.5 लाख रुपये तक की छूट मिलती थी। अब EPF, NPS और पेंशन में सालाना कर्मचारी योगदान कुल 7.5 लाख रुपये से ज्यादा तो टैक्स लगेगा।
लिमिट
कितनी है टैक्स-फ्री लिमिट?
PF पर मिलने वाले ब्याज पर लगने वाले टैक्स की बात करें तो किसी वित्तीय वर्ष में आपका योगदान 2.5 लाख रुपये से ज्यादा है तो ज्यादा अमाउंट पर मिलने वाला ब्याज टैक्सेबल हो जाता है। यह नियम वित्त वर्ष 2021-22 से शुरू हुआ। PF पर मिलने वाला ब्याज सिर्फ 2.5 लाख रुपये की सालाना योगदान लिमिट तक ही टैक्स-फ्री है। इस लिमिट से ज्यादा के योगदान पर मिलने वाला ब्याज आपके टैक्स स्लैब रेट के हिसाब से टैक्सेबल होगा।