
इंडिगो ने आयकर विभाग के जुर्माना नोटिस को ठहराया गलत, जानिए क्या कहा
क्या है खबर?
दिग्गज एयरलाइन इंडिगो की मूल कंपनी इंटरग्लोब एविएशन ने आयकर विभाग की ओर से लगाए जुर्माने को गलत ठहराया है।
कंपनी के अनुसार, विभाग की मूल्यांकन यूनिट ने आकलन वर्ष 2021-22 के लिए 944.20 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश पारित किया है।
दूसरी तरफ चेन्नई के संयुक्त आयुक्त ने कंपनी पर 2.84 करोड़ का जुर्माना लगाया है। विभाग ने वित्तीय वर्ष 2018 से 2020 के लिए विसंगति के कारण इनपुट टैक्स क्रेडिट से इनकार कर दिया है।
तर्क
जुर्माना नोटिस को लेकर कंपनी ने दिया यह तर्क
इंडिगो ने नियामक फाइलिंग में कहा है, "यह आदेश इस गलत समझ के आधार पर पारित किया गया है कि आयकर आयुक्त (अपील) (CIT(A)) के समक्ष धारा 143 (3) के तहत मूल्यांकन आदेश के खिलाफ कंपनी द्वारा दायर अपील खारिज कर दी गई है, जबकि इस पर अभी भी निर्णय लंबित है।"
एयरलाइन ने आगे कहा कि आयकर प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश कानून का अनुपालन नहीं करता है और गलत और तुच्छ है।
जवाब
जुर्माने के जवाब में कंपनी करेगी यह काम
इंडिगो ने एक बयान में कहा है कि कंपनी इसका विरोध करेगी और आदेश के खिलाफ उचित कानूनी उपाय करेगी।
उसने कहा कि आदेश का कंपनी के वित्तीय, परिचालन या अन्य गतिविधियों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा।
इंटरग्लोब एविएशन ने 5 फरवरी को कहा था कि उसे 116 करोड़ रुपये के GST मांग के आदेश मिले हैं, जिसमें चेन्नई दक्षिण के GST और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के संयुक्त आयुक्त से लगाया गया जुर्माना शामिल है।