EPF में नौकरी में शामिल या छोड़ने की तरीख में गलती से अटक सकती है पेंशन
अगर, आपके कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) रिकॉर्ड में नौकरी में शामिल होने या छोड़ने की तारीखों में कोई गड़बड़ है तो भविष्य निधि (PF) ट्रांसफर में देरी हो सकती है और आप अपनी पेंशन के हक से भी हाथ धो सकते हैं।
ये तारीखें आपके यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) के पूरे रिकॉर्ड का अहम हिस्सा होती हैं और कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत पेंशन पाने के लिए 10 साल की सर्विस पूरी करना जरूरी होता है।
नौकरी छोड़ने की तारीख ऐसे करें अपडेट
गलत या अधूरी एग्जिट तारीखें PF ट्रांसफर को रोक सकती हैं और आपके अंशदान रिकॉर्ड में गड़बड़ी कर सकती हैं। इसलिए इनकी हमेशा जांच करते रहना चाहिए।
अब EPFO आपको इन गलतियों को ऑनलाइन आसानी से सुधारने की सुविधा देता है, बशर्ते आपका UAN आधार से लिंक हो। नौकरी छोड़ने के 60 दिन बाद OTP की मदद से आप अपनी अधूरी एग्जिट तारीख अपडेट कर सकते हैं।
पुराने UAN (1 अक्टूबर 2017 से पहले वाले) के लिए नियोक्ता के सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ सकती है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) सलाह देता है कि आप अपने रिकॉर्ड्स की नियमित रूप से जांच करते रहें, ताकि बाद में पैसे निकालने या पेंशन क्लेम के लिए लंबा इंतजार न करना पड़े।