अंतिम तारीख तक 5.9 करोड़ से ज्यादा लोगों ने दाखिल किए ITR
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आयकर विभाग के मुताबिक, 31 जुलाई की आखिरी तारीख तक वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 5.9 करोड़ से ज्यादा आयकर रिटर्न (ITRs) दाखिल किए गए।
यह आखिरी तारीख उन करदाताओं के लिए थी, जिन्हें ऑडिट की जरूरत नहीं थी और जो देर से रिटर्न भरने पर लगने वाले जुर्माने से बचना चाहते थे।
पिछले साल 7.3 करोड़ से ज्यादा ITRs दाखिल हुए थे। हालांकि, उस साल आखिरी तारीख सितंबर तक बढ़ा दी गई थी।
किनको भरना होगा ITR-1?
ITR-1, जिसे सहज भी कहते हैं, उन लोगों के लिए है, जिनकी कुल सालाना आय 50 लाख रुपये तक है। इसमें वेतन, एक मकान और थोड़ी बहुत खेती-बाड़ी की आय शामिल है।
अगर, आपको शेयरों या किसी संपत्ति को बेचने से मुनाफा हुआ है, लेकिन आप कोई कारोबार नहीं चला रहे हैं तो आपको ITR-2 ही भरना चाहिए। यह फॉर्म हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) के लिए भी है।