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    कोफोर्ज को आयकर विभाग ने थमाया 184.98 करोड़ रुपये का नोटिस, जानिए कारण 
    कोफोर्ज को आयकर विभाग ने टैक्स के बकाया का नोटिस दिया है (तस्वीर: एक्स/@psuconnect)

    कोफोर्ज को आयकर विभाग ने थमाया 184.98 करोड़ रुपये का नोटिस, जानिए कारण 

    लेखन दिनेश चंद शर्मा
    Mar 29, 2025
    03:25 pm

    क्या है खबर?

    IT सर्विस कंपनी कोफोर्ज को आयकर विभाग ने 184.98 करोड़ रुपये के टैक्स का नोटिस थमाया है।

    यह टैक्स मांग कंपनी द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 में लाभ मार्जिन सही न बताने के चलते ट्रांसफर प्राइसिंग डिस्प्यूट के चलते की गई है।

    रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी ने अपने प्रॉफिट मार्जिन को 32.5 प्रतिशत की जगह घटाकर 11.6 प्रतिशत दिखाया था।

    कोफोर्ज ने नोटिस को लेकर लगाए आरोपों का खंड़न किया है और इस बारे में विशेषज्ञों से सलाह लेगी।

    ब्याज 

    कंपनी को देना होगा इतना ब्याज 

    आयकर विभाग की जांच में यह पाया गया कि कंपनी ने मार्जिन को लेकर गलत जानकारी दी है। ऐसे में कंपनी को 48.46 करोड़ रुपये के ब्याज देनदारी के साथ 184.98 करोड़ रुपये का टैक्स नोटिस दिया है।

    कंपनी ने आयकर विभाग की ओर से किए गए क्लेम को गलत बताया है और कहा कि उसकी ओर से सही जानकारी दी गई है।

    कोफोर्ज ने कहा है कि हमें भरोसा है कि यह मुद्दा बिना ज्यादा आगे बढ़े सुलझ जाएगा।

    मामला 

    क्या होता है ट्रांसफर प्राइसिंग डिस्प्यूट?

    फाइलिंग के अनुसार, मूल्यांकन आदेश 28 मार्च को आयकर विभाग के पोर्टल पर अपलोड किया गया था।

    बता दें ट्रांसफर प्राइसिंग डिस्प्यूट एक ऐसा विवाद है, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों और टैक्स अथॉरिटीज के बीच होता है।

    यह विवाद तब शुरू होता है, जब टैक्स अथॉरिटी को लगता है कि कंपनी ने इन ट्रांजैक्शंस की कीमत को इस तरह से तय किया है कि टैक्सेबल प्रॉफिट को कम दिखाया जा सके और टैक्स की देनदारी को घटाया जा सके।

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