Page Loader
आयकर विभाग ने ITR भरने की आखिरी तारीख 15 सितंबर तक बढ़ाई 
ITR भरने की आखिरी तारीख 15 सितंबर तक बढ़ी

आयकर विभाग ने ITR भरने की आखिरी तारीख 15 सितंबर तक बढ़ाई 

May 27, 2025
05:25 pm

क्या है खबर?

आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर, 2025 कर दी है। यह फैसला ITR फॉर्म और संबंधित सिस्टम में बदलाव के कारण लिया गया है। विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी और कहा कि यह विस्तार रिटर्न भरने की प्रक्रिया को आसान और सटीक बनाने के लिए किया गया है।

वजह

CBDT ने बताए तारीख बढ़ाने के कारण 

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने कहा कि इस बार ITR फॉर्म में कई बदलाव किए गए हैं, जिससे पारदर्शिता और सही रिपोर्टिंग सुनिश्चित हो सके। इन बदलावों को सिस्टम में लागू करने और उपयोगिताएं विकसित करने के लिए अतिरिक्त समय की जरूरत थी। इसके साथ ही, TDS की जानकारी भी जून की शुरुआत में ही दिखती है, जिससे रिटर्न दाखिल करने का समय कम हो जाता। इसी वजह से तारीख बढ़ाई गई है।

लाभ

वेतनभोगी कर्मचारियों को मिलेगा सीधा लाभ 

इस बदलाव से सबसे ज्यादा फायदा वेतनभोगी कर्मचारियों और ऐसे करदाताओं को होगा जिनके अकाउंट्स का ऑडिट नहीं होता। अब इन लोगों को आयकर रिटर्न भरने के लिए 46 दिन अतिरिक्त मिलेंगे। अगर कोई व्यक्ति तय समय तक ITR नहीं भरता है तो उस पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। सरकार चाहती है कि अधिक से अधिक लोग समय पर और सही जानकारी के साथ रिटर्न भरें।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखें पोस्ट