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    अपना ITR फ़ाइल करने के बाद ऑनलाइन कैसे चेक करें इनकम टैक्स रिफ़ंड का स्टेटस

    अपना ITR फ़ाइल करने के बाद ऑनलाइन कैसे चेक करें इनकम टैक्स रिफ़ंड का स्टेटस

    लेखन प्रदीप मौर्य
    Jul 23, 2019
    02:15 pm

    क्या है खबर?

    एक बार जब आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फ़ाइल कर देते हैं और उसका सत्यापन हो जाता है, तो आप आसानी से रिफ़ंड स्टेटस पर नज़र रख सकते हैं।

    विशेष रूप से आयकर विभाग करदाताओं को SMS/ईमेल के माध्यम से सूचना भेजता है, जो उन्हें उनके बैंक खाते में जमा की जानें वाली रिफ़ंड राशि के बारे में सूचित करता है।

    हालाँकि, अगर आप अपने रिफ़ंड स्टेटस की ऑनलाइन जाँच करना चाहते हैं, तो यहाँ जानें तरीका।

    तरीका

    आयकर विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर रिफ़ंड का स्टेटस कैसे चेक करें

    सबसे पहले आयकर विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर जाएँ। वहाँ अपना यूज़र नेम, पासवर्ड और सिस्टम जेनरेटेड कैप्चा कोड दर्ज करके अपने अकाउंट में लॉग-इन करें।

    एक बार लॉग-इन करने के बाद वहाँ 'View Returns/Forms' पर क्लिक करें। अब ड्रॉप डाउन मेन्यू से 'I-T Return' और मूल्यांकन वर्ष चुनें।

    वहाँ आपको अपना 'Acknowledgement Number' हाइपरलिंक के रूप में दिखाई देगा। उस पर क्लिक करते ही रिफ़ंड स्टेटस स्क्रीन पर दिखने लगेगा।

    तरीका 2

    TIN-NSDL पोर्टल से कैसे देखें रिफ़ंड का स्टेटस

    दूसरी विधि, पहली विधि की अपेक्षा ज़्यादा आसान है।

    सबसे पहले आयकर विभाग के कर सूचना नेटवर्क (TIN) का ऑनलाइन पोर्टल खोलें। अब वहाँ अपना पैन नंबर दर्ज करें, मूल्यांकन वर्ष चुनें और लॉग-इन करने के लिए कैप्चा कोड दर्ज करें।

    इसके बाद आपके टैक्स रिफ़ंड का स्टेटस दिखाने वाला एक नया पेज खुलेगा, जिस पर आपको सब दिखाई देगा।

    इस विधि से कम समय में आप अपने टैक्स रिफ़ंड का स्टेटस देख पाएँगे।

    ई-फ़ाइलिंग

    अगर आपने अब तक ITR फ़ाइल नहीं किया तो इन चरणों का पालन करें

    31 जुलाई, 2019 अपना ITR फ़ाइल करने की अंतिम तिथि है। ITR फ़ाइल करने के लिए ये करें:

    आयकर विभाग के ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर लॉग-इन करें। अब 'Submit Return/Online return' लिंक पर क्लिक करें।

    अपने अकाउंट में लॉग-इन करें या पैन का इस्तेमाल करके रजिस्ट्रेशन करें।

    मूल्यांकन वर्ष, ITR फ़ॉर्म और सबमिशन कोड का चयन करें। अंत में 'Prepare and submit online' विकल्प चुनें। आवश्यक विवरण दर्ज करें और सबमिट करें।

    जानकारी

    ITR फ़ाइल करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़

    इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ों में फ़ॉर्म 16, फ़ॉर्म 26AS, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों का ब्याज प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और सैलरी स्लिप मुख्य है। बिना इनके ITR फ़ाइल करना संभव नहीं है।

    सत्यापन

    इनकम टैक्स रिटर्न का विधिवत सत्यापन करना न भूलें

    अगर आप भी यह सोच रहे हैं कि केवल समय पर अपना ITR फ़ाइल करना ही ज़रूरी है, तो आप गलत हैं।

    ध्यान दें कि आपको अपने रिटर्न का विधिवत सत्यापन भी करवाना होगा।

    आपके ITR को वेरिफ़ाई करने के विभिन्न तरीक़े हैं, जैसे आधार-आधारित OTP वेरिफ़िकेशन या नेट-बैंकिंग के माध्यम से ई-वेरिफ़िकेशन।

    इसके अलावा आप बैंक/डीमैट खाते और बैंक ATM के माध्यम से अपना EVC (इलेक्ट्रॉनिक वेरिफ़िकेशन कोड) भी जेनरेट कर सकते हैं।

    ITR

    अब ITR फ़ाइल करने के लिए पैन की जगह कर सकते हैं आधार का इस्तेमाल

    आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब आप अपने ITR को फ़ाइल करने के लिए पैन की जगह आधार नंबर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

    केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान घोषणा की कि पैन और आधार का अब परस्पर इस्तेमाल किया जा सकता है।

    इसके अलावा आधार का इस्तेमाल उन सेवाओं के लिए भी किया जा सकता है, जहाँ पैन कोट करना अनिवार्य है जैसे सोना और संपत्ति ख़रीदना/बेचना आदि।

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