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EPF में कैसे जोड़ें नॉमिनी का नाम? यहां जानें ऑनलाइन तरीका 
EPF में नॉमिनी का नाम देना अनिवार्य किया हुआ है

EPF में कैसे जोड़ें नॉमिनी का नाम? यहां जानें ऑनलाइन तरीका 

Jun 15, 2025
04:47 pm

क्या है खबर?

किसी भी निवेश के लिए नॉमिनी का होना जरूरी है, जो सुनिश्चित करता है कि निवेशक की मृत्यु की स्थिति में नामांकित व्यक्ति को उसका लाभ मिल सके। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने भी अपने कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) खाताधारकों ने भी नॉमिनी बनाना अनिवार्य किया हुआ है। इसके बिना खाताधारक की मृत्यु होने पर परिवार के सदस्य उसकी भविष्य निधि (PF) राशि नहीं निकाल सकते। आज हम आपको ऑनलाइन नाॅमिनी जोड़ने का तरीका बता रहे हैं।

शुरुआत 

ऐसे करें प्रक्रिया की शुरुआत 

E-नॉमिनेशन आप आसानी से भर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले EPFO (https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/) की वेबसाइट पर जाएं। अब अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) और पासवर्ड का उपयोग करते हुए लॉग-इन करें। इसके बाद ऊपर मैनेज टैब दिखेगा, जिसमें 'E-नॉमिनेशन' का विकल्प का चुनाव करना है। यहां आपको 'एंटर न्यू नॉमिनेशन' पर क्लिक करनी है। यहां आपको परिवार की घोषणा करनी होगी। यह बताना होगा कि आपका परिवार है या नहीं, जिसके लिए 'यश' या 'नो' का चुनाव करें।

समापन 

ऐसे होगी प्रक्रिया पूरी 

इसके बाद आपको नॉमिनी का नाम, रिलेशन, जन्मतिथि और दूसरी जरूरी जानकारी दर्ज करने के साथ उसकी फोटो अपलोड करनी होगी। अगर, एक से ज्यादा नॉमिनी हैं तो प्रत्येक का हिस्सा- 50-50 या 70-30 फीसदी डालें और इसके बाद जानकारी चेक कर सेव कर दें। अब 'पेंडिंग नॉमिनेशन' सेक्शन में जाएं और E- साइन का विकल्प चुनें। इसके लिए आपको आधार ID डालनी होगी, जिससे मोबाइल पर OTP आएगा, जिसे डालने से नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।