आधार कार्ड में कितनी बार बदल सकते हैं नाम और पता? जानिए यहां
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा जारी आधार कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसका उपयोग सिम कार्ड लेने, बैंक खाता खोलने, सरकारी सब्सिडी प्राप्त करने और पासपोर्ट के लिए किया जाता है। इसे अपडेट रखना आवश्यक है ताकि पहचान सत्यापन और लेनदेन में कोई समस्या न हो। पुरानी या गलत जानकारी से कई सेवाओं में देरी या रुकावटें हो सकती हैं, इसलिए व्यक्तिगत विवरण में बदलाव को तुरंत अपडेट करना महत्वपूर्ण है।
नाम में केवल 2 बार हो सकता है बदलाव
UIDAI के माध्यम से आधार कार्डधारक नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर और पते जैसे प्रमुख विवरण अपडेट कर सकते हैं। नाम में बदलाव 2 बार संभव है, अन्य मामलों में विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है, लेकिन पते को असीमित बार अपडेट किया जा सकता है। इस सुविधा से यूजर्स आधिकारिक उद्देश्यों के लिए सटीक जानकारी सुनिश्चित कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की असुविधा से बच सकते हैं।
30 दिनों में होता है अपडेट
UIDAI आधार अपडेट प्रक्रिया में अधिकतर अनुरोध 30 दिनों में पूरा करता है। अगर 90 दिनों के भीतर अपडेट नहीं होता, तो 1947 पर संपर्क कर सकते हैं। सटीक जानकारी रखना परेशानी मुक्त सेवाओं के लिए आवश्यक है। नाम परिवर्तन में कुछ सीमाएं हैं, लेकिन सही विवरण भविष्य की कठिनाई से बचाएगा। अक्टूबर, 2024 तक मायआधार पोर्टल पर निःशुल्क ऑनलाइन अपडेट की सुविधा है, जिससे यूजर्स आसानी से अपने विवरण अपडेट कर सकते हैं।