GST रजिस्ट्रेशन में अब बदलाव करना होगा आसान
आपके वस्तु एवं सेवा कर (GST) रजिस्ट्रेशन में बदलाव, जैसे आपके कारोबार का नाम बदलना या नए पते जोड़ना अब अपने आप हो जाएगा।
इसके लिए किसी अधिकारी की मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको फॉर्म GST REG-14 भरना होगा। हालांकि, कानूनी नाम में बदलाव तभी पूरे होंगे, जब आपके पैन कार्ड विवरण की जांच हो जाएगी।
कारोबार की नई जगह जोड़ने के लिए जरूरी दस्तावेज देने होंगे और नियम 14A के तहत मुख्य जगह में बदलाव के लिए भी निर्धारित सहायक दस्तावेज चाहिए होंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि अगर, आप अपने कारोबार की मुख्य जगह बदलना चाहते हैं तो कुछ लोगों को अभी भी अधिकारी की मंजूरी लेनी पड़ेगी।
जगह में बदलाव को मिलेगी ऑटो-मंजूरी
केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (CGST) नियम, 2017 के नियम 14A की सरलीकृत रजिस्ट्रेशन स्कीम के तहत पंजीकृत करदाताओं के लिए कारोबार की मुख्य जगह में बदलाव भी अब ऑटो-अप्रूव हो जाएंगे।
इसके लिए अधिकारी की मंजूरी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, वहीं नियम 9 के तहत पंजीकृत आम लोगों को मुख्य जगह बदलने के लिए अभी भी यह अतिरिक्त प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
अच्छी बात यह है कि हर कोई बिना किसी परेशानी के अपनी अतिरिक्त कारोबारी जगहों को जितनी बार चाहे, उतनी बार अपडेट कर सकता है।
नई समय-सीमाओं का मतलब यह भी है कि अधिकारियों द्वारा बताए गए किसी भी मुद्दे का समाधान अब और जल्दी होगा, जिससे पूरे भारत में व्यवसायों के लिए चीजें थोड़ी आसान हो जाएंगी।