GST परिषद बैठक: स्वास्थ्य बीमे पर नहीं घटेगा टैक्स, पुरानी कार बेचने वालों को झटका
क्या है खबर?
राजस्थान के जैसलमेर में हुई GST परिषद की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं।
जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की दर में फिलहाल कोई कटौती नहीं होगी। पहले अटकलें थीं कि दरें कम हो सकती हैं।
इसके अलावा पुरानी गाड़ियों की बिक्री पर पहले 12 प्रतिशत टैक्स लगता था, जो अब 18 प्रतिशत लगेगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई GST परिषद बैठक में इन निर्णयों पर मुहर लगी है।
पॉपकॉर्न
पॉपकॉर्न पर बढ़ गया टैक्स
सूत्रों के मुताबिक, GST परिषद की बैठक में पॉपकॉर्न पर नई टैक्स दरों का प्रस्ताव दिया गया है। इसके बाद पॉपकॉर्न खाना महंगा हो जाएगा।
सिफारिशों में नमक और मसालों के साथ मिश्रित खाने के लिए तैयार पॉपकॉर्न पर 5 फीसदी GST शामिल है। बशर्ते कि यह पहले से पैक ना किया गया हो।
प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले पॉपकॉर्न पर 12 फीसदी टैक्स लगेगा, जबकि कारमेल पॉपकॉर्न पर 18 फीसदी टैक्स लगेगा।
बयान
बीमे पर इस कारण नहीं हुआ निर्णय
बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि ग्रुप, पर्सनल, सीनियर सिटिजन की नीतियों पर GST दर पर फैसला लेने के लिए मंत्रियों के समूह (GOM) की एक और बैठक की आवश्यकता है।
जनवरी में होने वाली बैठक में इस पर फैसला हो सकता है।
बता दें, चौधरी के नेतृत्व में गठित GOM ने नवंबर में टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियों के लिए भुगतान किए गए बीमा प्रीमियम को GST से छूट देने पर चर्चा हुई थी।
सुझाव
GOM के इन सुझावों पर भी नहीं बनी बात
सूत्रों ने कहा कि बीमा प्रीमियम पर GOM की बैठकों में कोई सहमति नहीं थी क्योंकि, कुछ राज्य GST दरों में प्रस्तावित कटौती से राज्यों के राजस्व हानि प्रभाव के बारे में चिंतित थे।
चौधरी ने यह भी कहा कि 148 वस्तुओं के लिए GST दर में बदलाव का सुझाव भी परिषद की बैठक के दौरान पेश नहीं किया गया।
स्विगी और जोमैटो जैसे फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म के लिए GST दर में कटौती का निर्णय भी टाल दिया गया।