गूगल की ऐप ट्रैकिंग मनमानी मामले में देनी होगी करोड़ों रुपये की कानूनी फीस
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गूगल फिर से कानूनी पचड़े में फंस गई है। अमेरिका के एक न्यायधीश ने कंपनी को 14.7 करोड़ डॉलर (करीब 1,400 करोड़ रुपये) की कानूनी फीस चुकाने का आदेश दिया है।
जूरी ने पाया था कि गूगल ने उन यूजर्स से ऐप एक्टिविटी का डाटा इकट्ठा किया था, जिन्होंने ट्रैकिंग बंद कर रखी थी। इस मामले में वकीलों ने कोर्ट में 49,670 घंटे से ज्यादा काम किया।
यूजर्स को मिलेंगे 5 डॉलर से कम
भले ही जूरी का कुल फैसला और हर्जाना बड़ी रकम का था, लेकिन 9.8 करोड़ प्रभावित यूजर्स में से हर किसी को 5 डॉलर (करीब 500 रुपये) से भी कम मिलेंगे।
न्यायधीश ने कहा कि मामला कितना पेचिदा था, उसे देखते हुए कानूनी फीस सही थी। गूगल अभी भी अपनी किसी गलती से इनकार कर रहा है और उसने अपील करने की तैयारी की है।