माधबी पुरी बुच समेत SEBI के अधिकारियों के खिलाफ होगी FIR, कोर्ट ने दिया आदेश
क्या है खबर?
मुंबई की विशेष भ्रष्टाचार निरोधक अदालत ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) की पूर्व अध्यक्ष माधबी पुरी बुच और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सहित SEBI के शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है।
यह आदेश इनके खिलाफ कथित शेयर बाजार धोखाधड़ी और नियामक उल्लंघन के एक मामले में दिया गया है।
इसके साथ ही कोर्ट ने मामले से जुड़ी स्टेटस रिपोर्ट 30 दिनों के भीतर पेश करने का आदेश भी दिया है।
शिकायत
यह था पूरा मामला
यह आदेश विशेष न्यायाधीश एसई बांगर ने ठाणे के पत्रकार सपन श्रीवास्तव द्वारा दायर याचिका पर दिया है।
उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज पर एक कंपनी की लिस्टिंग में बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था।
शिकायतकर्ता ने कहा कि SEBI के अधिकारी वैधानिक कर्त्तव्य में विफल रहे बाजार में हेरफेर की सुविधा दी।
निर्धारित मानदंडों को पूरा नहीं करने वाली कंपनी की लिस्टिंग की अनुमति देकर कॉर्पोरेट धोखाधड़ी का मौका दिया, जिससे निवेशकों को नुकसान हुआ।
आदेश
कोर्ट ने सुनवाई करते हुए क्या कहा?
मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, "दस्तावेजों पर मौजूद जानकारी की जांच और समीक्षा करने पर कोर्ट को लगता है 'आरोपों में संज्ञेय अपराध का खुलासा हुआ है, जिसके लिए जांच की आवश्यकता है।"
न्यायाधीश बांगर ने यह भी कहा कि नियामक चूक और मिलीभगत के प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं, जिसके लिए निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।
कानून प्रवर्तन और SEBI द्वारा निष्क्रियता के कारण धारा 156(3) CRPC के तहत न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता है।
विदाई
बुच को नहीं मिली विदाई पार्टी
माधबी पुरी बुच का SEBI के अध्यक्ष पद पर 3 साल का कार्यकाल 28 फरवरी को पूरा हो गया।
कार्यालय की परंपरा के अनुसार उन्हें शुक्रवार को विदाई दी जानी थी, लेकिन उन्हें बिना फेयरवेल के ही जाना पड़ा।
उनके स्थान पर केंद्र सरकार ने तुहिन कांत पांडे का नाम घोषित किया था और उन्होंने पदभार भी ग्रहण कर लिया है।
पांडे 1987 बैच के ओडिशा कैडर के IAS अधिकारी हैं और हाल ही में वित्त एवं राजस्व सचिव थे।